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‘गरीब बच्चों को दिए जा सकते है लैपटॉप, मोबाइल फोन की मुफ्त सुविधा’, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश

आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को प्रथम दृष्टया सही ठहराया. हालांकि, इस मामले पर अभी दोनों पक्षों की ओर से बहस होनी बाकी है और बहस पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा.
‘गरीब बच्चों को दी जाए लैपटॉप, मोबाइल फोन की मुफ्त सुविधा’, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश


सुप्रीम कोर्ट 
कोरोना महामारी में गरीब बच्चों के पास ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ने के लिए लैपटॉप, मोबाइल फोन या कोई उपकरण नहीं होने को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इसके लिए राज्य और केंद्र सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और छात्रों को सुविधा देनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिजिटल उपकरणों ने महामारी के दौरान गंभीर परिणाम दिए, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि वे ऑनलाइन कक्षाओं के लिए कंप्यूटर का खर्च नहीं उठा सकते थे। ऐसे में केंद्र और दिल्ली सरकार को उन्हें सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए.

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा कि गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं की सुविधा कैसे मिलेगी, उसके लिए पैसा कहां से आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की स्थिति अभी भी बेहतर हो सकती है, लेकिन गांवों और आदिवासी इलाकों के बारे में सोचने की जरूरत है. वहां बड़ी संख्या में बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। यह बहुत ही गंभीर मामला है और राज्य सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए थे निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि क्या निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी और अन्य गरीब बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए राज्य सरकार को मुफ्त सुविधा दी जाए। इससे पहले पिछले साल सितंबर महीने में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निजी स्कूलों में ऐसे 25 फीसदी बच्चों को लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फोन और इंटरनेट पैकेज की कीमत चुकाने का निर्देश दिया था. ऐसे गरीब बच्चों को दूसरे बच्चों के बराबर लाना जरूरी है। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला सही
आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को प्रथम दृष्टया सही ठहराया. हालांकि, इस मामले पर अभी दोनों पक्षों की ओर से बहस होनी बाकी है और बहस पूरी होने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा. सुनवाई में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला बहुत सोच समझकर लिखा गया लगता है. अगर सरकार ने गरीब बच्चों की मदद नहीं की तो शिक्षा का अधिकार कानून बेमानी हो जाएगा। इसलिए दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह कोर्ट के सामने इस पर विस्तृत योजना पेश करे. केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस मसले का हल निकाला जा सके.

याचिका का दायरा बढ़ाया
ऑनलाइन क्लास की समस्या बताते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने देखा है कि कैसे हमारे ड्राइवर के बच्चे फोन पर क्लास कर रहे थे. अगर किसी के दो बच्चे हैं, तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि दो लैपटॉप या स्मार्टफोन खरीद सकें और फिर इंटरनेट की कीमत चुकानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का दायरा निजी स्कूलों से लेकर दिल्ली के सभी स्कूलों तक बढ़ा दिया है। कोर्ट का मानना है कि गरीब बच्चे सभी स्कूलों में पढ़ते हैं और उन सभी के बारे में सोचना पड़ता है। यह मामला केवल ईडब्ल्यूएस श्रेणी तक सीमित नहीं है।

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