Hindi News, Latest News in Hindi, हिन्दी समाचार, Hindi Newspaper
भारतराज्य

‘विश्वसनीय जानकारी होने पर सीबीआई सीधे दर्ज कर सकती है प्राथमिकी, प्रारंभिक जांच जरूरी नहीं’- सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘आरोपी का प्रारंभिक जांच करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता. लेकिन अगर सीबीआई प्रारंभिक जांच नहीं करने का फैसला करती है, तो आरोपी इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते ।

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई विश्वसनीय जानकारी मिलने पर सीधे मामला दर्ज कर सकती है, प्राथमिकी दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करना अनिवार्य नहीं है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को एक मामले में फैसला सुनाते हुए यह बात कही। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि ‘चूंकि सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) के तहत प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है, इसलिए इस अदालत के लिए निर्देश जारी करना विधायी क्षेत्र में एक कदम होगा। हालांकि, यह प्रारंभिक जांच करने के आरोपी के अधिकार को नहीं छीन सकता है। लेकिन अगर सीबीआई प्रारंभिक जांच नहीं करने का फैसला करती है, तो आरोपी इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता।

हालांकि, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्न की पीठ ने कहा कि सीबीआई मैनुअल में प्रारंभिक जांच का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी कर्मचारी झूठे आरोपों से नकारात्मक रूप से प्रभावित न हों। प्रारंभिक जांच के दौरान सीबीआई सभी दस्तावेजों की जांच कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक लोक सेवक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की प्राथमिकी रद्द करने के तेलंगाना उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि सीबीआई ने पहले प्रारंभिक जांच नहीं की थी।

Print Friendly, PDF & Email

Related posts

रूस यूक्रेन युद्ध: यूक्रेन में मारे गए लड़के के पिता का आरोप, खार्किव में फंसे छात्रों तक नहीं पहुंचा भारतीय दूतावास

Live Bharat Times

वाराणसी : सीएम योगी पहुंचे वाराणसी, पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का लेंगे जायजा

Live Bharat Times

स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर भड़की कांग्रेस, पूछा – क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया?

Admin

Leave a Comment