मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत नहीं मिली। उनकी हिरासत बढ़ा दी गई है। यानी अब उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल में दो और रातें गुजारनी होंगी. अगली सुनवाई बुधवार को होगी।
आर्यन खान की हिरासत बढ़ी
मेगास्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत नहीं मिली। जमानत नहीं मिलने के कारण उन्हें अब दो रात और मुंबई की आर्थर रोड जेल में तीन दिन और बिताने होंगे। उनकी हिरासत बढ़ा दी गई है। अगली सुनवाई बुधवार (13 अक्टूबर) को होगी। एनसीबी ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। इसके बाद मुंबई सेशंस कोर्ट ने बुधवार को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई का आदेश दिया है। आर्यन खान के साथ सह आरोपी अरबाज मर्चेंट ने भी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।
आर्यन खान की ओर से अधिवक्ता सतीश मानशिंदे ने शनिवार को विशेष एनडीपीएस कोर्ट में अर्जी दी थी। इससे पहले शुक्रवार (8 अक्टूबर) को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी। अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अब बुधवार को सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिली तो शाहरुख खान के वकीलों को हाईकोर्ट जाना होगा. आज (11 अक्टूबर, सोमवार) न्यायाधीश वीवी पाटिल सत्र न्यायालय में आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर रहे थे। आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील अमित देसाई कोर्ट पहुंचे थे। इसके साथ ही आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी कोर्ट पहुंचे।
आर्यन खान को दो और रातें जेल में बितानी होंगी
आर्यन के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि चूंकि आर्यन खान के पास से कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ है, इसलिए उसे जमानत दी जानी चाहिए। आर्यन की ओर से आज कोर्ट में पेश हुए वकील अमित देसाई ने सलमान खान के हिट एंड रन मामले में दलील दी है. लेकिन एनसीबी के वकील एसपी चिमेलकर ने कहा कि अमित देसाई द्वारा दिए गए तथ्य सही नहीं हैं. एनसीबी सभी सबूत और कागजात कोर्ट के सामने पेश करने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लिए उन्हें 2-3 दिन का समय चाहिए। इस सिलसिले में अब तक बीर को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूछताछ और जांच के बाद जवाब दाखिल करने में समय लगता है। इस तरह की कार्रवाई से संबंधित सबूत और जानकारी इकट्ठा करने के लिए दस्तावेज़ीकरण में आमतौर पर एक सप्ताह का समय लगता है।
क्या कहा आर्यन खान और एनसीबी के वकीलों ने?
आर्यन के वकील अमित देसाई ने कहा कि शुक्रवार को आर्यन खान के लिए जमानत अर्जी दाखिल करने के बाद एनसीबी के पास दो दिन का पर्याप्त समय है। लेकिन एनसीबी के अधिकारी और छापेमारी करने में जुटे थे. उसने समय खो दिया है। इस पर एनसीबी की ओर से एक अन्य वकील एसपीपी सेठना ने कहा कि हमें अभी जमानत अर्जी का पेपर मिला है. इसलिए हम दो-तीन दिन का समय मांग रहे हैं और यह वाजिब मांग है। आम तौर पर एनसीबी सात दिन का समय मांगता है।
बता दें कि 2 अक्टूबर को उन्हें मुंबई से गोवा जा रहे एक क्रूज में ड्रग्स और रेव पार्टी करने के मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था. एनसीबी की टीम ने इस छापेमारी में पहले 8 लोगों को हिरासत में लिया और फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया. आर्यन खान के साथ सह आरोपी अरबाज मर्चेंट भी आर्थर रोड जेल में है। एक अन्य सह आरोपी मुनमुन धमेचा को भायखला जेल में रखा गया है। आपको बता दें कि इस ड्रग मामले में आज फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री से भी पूछताछ की जाएगी। एनसीबी ने तलब कर पूछताछ के लिए बुलाया है।