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UAPA केस: सुप्रीम कोर्ट ने केरल के छात्र थाहा फजल को दी जमानत, NIA की याचिका खारिज

आरोपी एलन शुहैब और फजल को माओवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और एनआईए ने मामले को अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत 
माओवादी लिंक के मामले में केरल के छात्र थाहा फजल को जमानत मिल गई है, जबकि एलन शुएब को भी एनआईए की याचिका से राहत मिली है. केरल के युवा थाहा फजल और एलन शुएब ने कथित माओवादी संबंधों को लेकर दर्ज यूएपीए मामले में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। एनआईए मामले की जांच कर रही है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने 23 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

थाहा फजल ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जबकि एनआईए ने भी मामले में सह-आरोपी एलन शुएब को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने NIA की याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में सबसे पहले केरल पुलिस ने नवंबर 2019 में केस दर्ज किया था। आरोपी एलन शुएब और फजल को माओवादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और एनआईए ने मामले को अपने हाथ में लेकर जांच शुरू कर दी थी. केरल हाई कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द किए जाने के बाद पत्रकारिता के छात्र फजल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

यह है पूरा मामला
थाहा फजल और शुएब (कानून के छात्र) को एनआईए ने 2 नवंबर, 2019 को कोझीकोड से यूएपीए के तहत माओवादियों के साथ उनके कथित संबंधों के लिए गिरफ्तार किया था। दोनों छात्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की शाखा समिति के सदस्य भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में फजल की ओर से पेश हुए एडवोकेट वी गिरी ने कहा था कि वह नवंबर 2019 से हिरासत में हैं और पिछले साल सितंबर में उन्हें जमानत दी गई थी। हालांकि, बाद में केरल उच्च न्यायालय ने फजल की जमानत रद्द कर दी थी और उन्हें इस साल जनवरी में आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया गया था।

ये था सरकार का तर्क
केरल उच्च न्यायालय ने कोच्चि में विशेष एनआईए अदालत के आदेश को आंशिक रूप से खारिज करते हुए फजल की जमानत रद्द कर दी थी। खंडपीठ ने दूसरे आरोपी शुएब के स्वास्थ्य और कम उम्र को देखते हुए जमानत रद्द नहीं की थी। एनआईए की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि शुएब को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है. उन्होंने कहा कि फजल की जमानत रद्द करने का केरल हाई कोर्ट का फैसला सही था।

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