जानकारी के अनुसार प्रदेश की योगी सरकार ने अब प्रदेश के 148 नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में पीएफ योजना लागू करने का निर्णय लिया है.
सीएम योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के बाद अब पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा की है. राज्य सरकार ने एक जुलाई 2021 से राज्य के 12 लाख से अधिक पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई राहत वृद्धि का लाभ देने का आदेश बुधवार को जारी किया है. राज्य सरकार के आदेश के बाद अब पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलेगा महंगाई भत्ता 28 फीसदी की जगह 31 फीसदी।
जानकारी के अनुसार राज्य सरकार का यह आदेश उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों के सेवकों और सार्वजनिक उपक्रमों आदि पर लागू नहीं होगा। वहीं, अखिल भारतीय सेवा पेंशनभोगियों/परिवार के संबंध में एक अलग आदेश जारी किया जाएगा। फिलहाल राज्य सरकार का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है और इससे राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. जानकारी के अनुसार, राज्य का आदेश राज्य निधि से सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के ऐसे पेंशनभोगियों पर भी लागू होगा, जिनके पास सरकारी पेंशनभोगियों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन है। राज्य सरकार के आदेश के बाद पेंशनभोगियों को जनवरी में मिलने वाली पेंशन के साथ ही पांच माह की महंगाई राहत वृद्धि का बकाया भी मिलेगा. दरअसल, हाल ही में राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा की थी. जिसके बाद माना जा रहा था कि राज्य सरकार पेंशनभोगियों के लिए भी महंगाई भत्ते की घोषणा करेगी।
संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों को मिलेगा पीएफ का लाभ
वहीं, राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है. अब इन कर्मचारियों को राज्य में पीएफ योजना का लाभ मिलेगा और इसे राज्य सरकार ने अनिवार्य कर दिया है. जानकारी के मुताबिक अगले कुछ दिनों में राज्य सरकार इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है.
प्रदेश के 148 नगर निगमों और नगर पंचायतों में लागू होगी पीएफ योजना
जानकारी के अनुसार प्रदेश की योगी सरकार ने अब प्रदेश के 148 नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में पीएफ योजना लागू करने का निर्णय लिया है. जानकारी के अनुसार पीएफ योजना के क्रियान्वयन को लेकर स्थानीय निकायों ने प्रयागराज उच्च न्यायालय से स्टे ले लिया है, वहां स्थगन में संशोधन किया जाएगा. जानकारी के मुताबिक बुधवार को यूपी ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया.