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कोविड गाइडलाइंस: बिहार में कल से रात का कर्फ्यू, आठवीं तक स्कूल बंद, श्रद्धालुओं को मंदिर में नहीं मिलेगा प्रवेश, पढ़ें नई गाइडलाइंस

बिहार में 6 से 21 जनवरी तक रात का कर्फ्यू रहेगा. यह रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा. राज्य में पहले रात का कर्फ्यू 18 अप्रैल, 2020 को लागू किया गया था। प्री-स्कूल से आठवीं कक्षा तक स्कूल और कोचिंग बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। कक्षा नौ और उससे ऊपर के स्कूल, कोचिंग और शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।

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ऑनलाइन टीचिंग को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री का समाज सुधार अभियान और जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम स्थगित रहेगा। कोरोना के तेज़ी से बढ़ते मामलों को देखते हुए ये सभी निर्देश गुरुवार यानी 6 जनवरी से 21 जनवरी तक के लिए हैं. आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में सभी जिलों और संबंधित विभागों से रिपोर्ट ली गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से पूरी जानकारी ली.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसला लिया गया. उन्होंने औरंगाबाद में समाज सुधार अभियान के दौरे से पटना लौटने के बाद यह बैठक की. इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। रात्रि कर्फ्यू के दौरान भी स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित गतिविधियों में लगे वाहनों और स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए निजी वाहनों का संचालन किया जा सकता है।
मालवाहक वाहनों पर रोक नहीं लगेगी। ऐसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज, ट्रेनों के यात्री यात्रा कर रहे हैं और उनके पास टिकट हैं, उन पर प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही काम पर जाने वाले सरकारी सेवकों और अन्य आवश्यक सेवाओं के निजी वाहनों और अंतरराज्यीय मार्गों से दूसरे राज्यों में जाने वाले निजी वाहनों को अनुमति दी जाएगी।

पैदल चलने वालों के लिए भी मास्क ज़रूरी 
पैदल चलने वालों के लिए निजी वाहनों, सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक वाहनों में बैठने की निर्धारित क्षमता के शत-प्रतिशत उपयोग की अनुमति होगी। परिवहन विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक वाहनों में क्षमता से अधिक यात्री न हों। सभी यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा।

रात 8 बजे तक खुलेंगे दुकानें और प्रतिष्ठान
सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। वहीं दूसरी ओर पहिए पर फल-सब्जियों की बिक्री की जा सकेगी. हालांकि कई लोगों को ज़रूरी सामान और ज़रूरी सेवाओं के लिए भी इसमें राहत दी गई है। राहत लाभार्थियों में बैंकिंग, बीमा और एटीएम और वित्तीय कंपनियों के कार्यालय आदि शामिल होंगे। इसके साथ ही, औद्योगिक और निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स से संबंधित गतिविधियां, कूरियर सेवाएं, कृषि और संबद्ध कार्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं पेट्रोल पंप, एलपीजी, कोल्ड स्टोरेज, व्यक्तिगत सुरक्षा सेवाएं जारी रहेंगी। दुकानों और प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क अनिवार्य होगा। सेनिटाइज़र की व्यवस्था अनिवार्य रूप से रखनी होगी। सोशियल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। शर्तों का पालन नहीं करने पर जिला प्रशासन द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये आम लोगों के लिए बंद रहेंगे
मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च
पार्क, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम
सिनेमा हॉल, उद्यान और शॉपिंग मॉल

शर्तों के साथ सामाजिक कार्यक्रम
शादी समारोह में 50 लोग जा सकते हैं
अंतिम संस्कार और श्राद्ध में 50 लोग

आधी क्षमता पर खुलेगा
आठवीं कक्षा से ऊपर के सभी वर्ग
सभी रेस्टोरेंट और खानपान की दुकानें
सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय

आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति
सभी प्रकार के सार्वजनिक और निजी सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों के लिए जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं शादी समारोह में डीजे और बारात की इजाजत नहीं होगी. शादी की पूर्व सूचना कम से कम तीन दिन पहले थाने में देनी होगी। वहीं रेस्टोरेंट और खाने-पीने की दुकानें कुल क्षमता की 50 फीसदी उपस्थिति के साथ खुल सकेंगी. संबंधित प्रतिष्ठान यह सुनिश्चित करेगा कि उनके सभी कर्मियों को दोनों टीकों की खुराक मिल गई है।

सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनियों पर प्रतिबंध
सभी प्रकार के मेलों और प्रदर्शनियों के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिला प्रशासन सब्जी मंडी, बाजार आदि भीड़भाड़ वाली जगहों पर कोविड फ्रेंडली व्यवहार और सार्वजनिक वाहनों में सोशियल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने का सख्ती से पालन करेगा. . निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रशासन अस्थाई बंदी आदि जैसी सख्त कार्रवाई कर सकेगा। जिला प्रशासन यदि आवश्यक समझे तो अपने जिले में और पाबंदियां लगा सकता है।

दफ्तरों में 50 फीसदी उपस्थिति, बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित
सभी सरकारी व गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी जाएगी। जिला प्रशासन, पुलिस, होमगार्ड, कारागार, नागरिक सुरक्षा, बिजली मिस्त्री, जलापूर्ति, स्वच्छता, दमकल, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग आदि महत्वपूर्ण गतिविधियों से संबंधित कार्यालय कार्य करेंगे.

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