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Delhi Weekend Curfew: दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, कुछ लोगो को आने-जाने में मिलेगी छूट, दो दिन घर से काम करने होंगे

दिल्ली में आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे का कर्फ्यू लागू होगा, जैसे ही यह समाप्त होगा, शनिवार और रविवार को सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया जाएगा यानि शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक, दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों की आवाजाही को छूट दी जाएगी। उन्हें पहचान पत्र दिखाने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति मिलेगी।

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स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए इस सप्ताह के अंत में कर्फ्यू लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही छूट दी गई है। वैध पहचान पत्र दिखाने के बाद ही उन्हें आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।

ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं
वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में आवश्यक सेवाओं से जुड़े ऐसे लोग जिनके पास वैध पहचान पत्र नहीं है, उन्हें ई-पास की सुविधा मिलेगी. वे दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाकर वीकेंड कर्फ्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं।

घरेलू सहायिका भी नहीं चल पाएंगी
दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवा यानी आवश्यक सेवाएं यानी दिल्ली में घरों में काम करने वाले घरेलू सहायक (जैसे ड्राइवर, माली या काम करने वाले नौकर) भी सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान नहीं जा सकेंगे। जैन ने कहा कि दो दिन तक लोग अपना काम खुद कर सकते हैं। संक्रमण से बचाव के लिए बहुत कुछ करना होगा। इस दौरान रेस्टोरेंट भी बंद रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि ई-कॉमर्स की होम डिलीवरी भी बंद रहेगी। केवल आवश्यक सेवाओं से संबंधित सामान जैसे कि दवाएं या खाद्य पदार्थ ही डिलीवर किए जा सकेंगे।

उन्हें मिलेगा ई-पास
दिल्ली में ऐसे लोग जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं, लेकिन सरकार या किसी संगठन से कोई वैध पहचान पत्र जारी नहीं किया है, उन्हें ई-पास जारी किया जाएगा। इसमें उत्पादन इकाइयों, परिवहन, भंडारण और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों में काम करने वाले लोग शामिल होंगे। ई-पास के लिए उन्हें जिस फर्म में काम करते हैं उसके लेटर हेड पर अपना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस, जीएसटी नंबर लिखकर आवेदन करना होगा, जिसके बाद वीकेंड कर्फ्यू के दौरान पास जारी किया जाएगा।

वैध पहचान पत्र दिखाने पर छूट
आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालयों के न्यायाधीश, अधिकारी और कर्मचारी। विभिन्न देशों के उच्चायुक्त और उनके अधिकारी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग। सरकारी और निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के डॉक्टर, नर्स, पैथोलॉजी से जुड़े लोग। ऑक्सीजन, दवाएं और अन्य जैसे चिकित्सा उपकरण की आपूर्ति करने वाले लोग। गर्भवती महिलाएं या अन्य बीमारियों के मरीज़ जिन्हें अस्पताल जाने की जरूरत है।

लोग कोविड टेस्ट कराने जा रहे हैं या कोविड वैक्सीन लेने जा रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र को परीक्षा का एडमिट कार्ड दिखाना होगा। शादी में अधिकतम 20 लोग जा रहे हैं, लेकिन शादी का कार्ड दिखाना होगा। मीडियाकर्मी को अपना पहचान पत्र दिखाने पर छूट।

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