उत्तर प्रदेश सरकार लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 22 लाख राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के परिवारों को इसी महीने से कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है. इस सुविधा के जरिए निजी अस्पतालों में भी पांच लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। योजना का लाभ लेने के लिए सभी का राज्य स्वास्थ्य कार्ड बनाना होगा।
योजना की नोडल राज्य स्वास्थ्य एजेंसी सांचेज की मुख्य कार्यपालन अधिकारी संगीता सिंह ने शुक्रवार को सभी जिलों के डीएम और सीएमओ को इस संबंध में पत्र भेजा है. कहा गया है कि राज्य स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए योजना की वेबसाइट htt/sects.up.gov.in भी शुरू हो गई है।
इसके माध्यम से पोर्टल पर अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड बटन पर क्लिक करके कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। योजना में ऑफलाइन आवेदन का कोई प्रावधान नहीं है। सरकारी कर्मचारी के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन और पेंशनभोगी के आवेदन का सत्यापन संबंधित कोषागार अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन और ई-केवाईसी के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य कार्ड डाउनलोड भी संभव होगा।
स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
कर्मचारी-पेंशनभोगी एवं कोषागार जिले से संबंधित डीडीओ/टीओ कोड।
कर्मचारी का वर्तमान वेतन बैंड/स्तर, पेंशनभोगी का अंतिम वेतन बैंड/स्तर।
पेंशनभोगी का पीपीओ नंबर, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड।
स्वयं और आश्रितों का आधार नंबर, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार पर उल्लिखित विवरण।
स्वयं और आश्रितों की फोटो।
किसी आश्रित की विकलांगता के मामले में विकलांगता प्रमाण पत्र।