महाराष्ट्र का सियासी संघर्ष 7वें दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. बागी विधायक एकनाथ शिंदे की याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बीएस पद्रीवाला की बेंच जल्द सुनवाई करेगी. शिंदे ने याचिका में कहा है कि उद्धव सरकार बहुमत खो चुकी है।
शिंदे की तरफ से हरीश साल्वे और शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी होंगे। गुवाहाटी में बैठे बागी विधायक भी सुनवाई का सीधा प्रसारण देख सकेंगे.
क्यों गए शिदीन धड़े के विधायक सुप्रीम कोर्ट
महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के बागी विधायकों को अयोग्य ठहराते हुए नोटिस जारी किया है. इस नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट के विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. बागी विधायकों का तर्क है कि शिवसेना के 2 तिहाई से ज्यादा विधायक हमारा समर्थन करते हैं. यह जानने के बाद भी डिप्टी स्पीकर ने 21 जून को पार्टी विधायक दल का नया नेता नियुक्त किया।
विधायकों ने कोर्ट में भी उठाया सुरक्षा का मामला
एक याचिका में विधायकों ने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया है. बागी विधायकों का कहना है कि उन्हें शिवसेना नेताओं से लगातार धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उनकी और उनके परिवार की जान जाने का खतरा है। दूसरे पक्ष (शिवसेना) ने न सिर्फ अपने घरों और परिवारों से सुरक्षा हटा ली है, बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को बार-बार भड़काने की कोशिश भी कर रही है.
याचिकाकर्ता के कुछ सहयोगियों की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है। विधायकों की याचिका में कहा गया है कि हमने अभी तक शिवसेना की सदस्यता नहीं छोड़ी है.
16 विधायकों की ओर से भी दायर की गई याचिका
भरत गोगावले, प्रकाश राजाराम सुर्वे, तानाजी जयवंत सावंत, महेश संभाजी राजे शिंदे, अब्दुल सत्तार, संदीपन आसाराम भुमारे, संजय पांडुरंग शिरसत, यामिनी यशवंत जाधव, अनिल कलजेराव बाबर, लताबाई चंद्रकांत सोनवणे, रमेश नानासाहेब बोर्नारे, संजय भास्कर रोमूलकर, बालाजी देवीदासराव कल्याणकर, बालाजी प्रह्लाद किनिलकर। बागी गुट ने भरत गोगावले को अपना मुख्य सचेतक नियुक्त किया है।
सुप्रीम कोर्ट में कौन ले रहा है पक्ष?
मामले की सुनवाई के दौरान शिंदे गुट की ओर से वकील हरीश साल्वे आज कोर्ट में पेश होंगे. इस बीच शिवसेना की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी भी दलीलें देंगे. वहीं, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से देवदत्त कामत और डिप्टी स्पीकर की तरफ से एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट में अपना बचाव कर रहे हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. याचिका में कहा गया है कि बागी विधायकों ने अपने आधिकारिक दायित्वों की उपेक्षा की है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि हम इस मामले को बाद में देखेंगे.