दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को 22 मई तक गिरफ्तारी (कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं) से सुरक्षा प्रदान की, जिन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा सम्मन किया गया था। नवीनतम अपडेट के अनुसार, पूर्व ड्रग विरोधी अधिकारी अपना बयान दर्ज कराने के लिए गुरुवार (18 मई) को सीबीआई कार्यालय नहीं जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर को किसी भी तरह की कार्रवाई से अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को भी कहा।
वानखेड़े ने डिप्टी डीजी एनसीबी ज्ञानेश्वर सिंह के खिलाफ क्रॉस एफआईआर की मांग करते हुए दिल्ली एचसी का रुख किया और दावा किया कि एनसीबी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप “झूठे और भ्रामक” हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को सम्मन भेजा था और उन्हें 18 मई को उनके सामने पेश होने के लिए कहा था। जांच एजेंसी ने उन्हें स्टार किड आर्यन खान के ड्रग्स क्रूज़ केस में भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई मुंबई कार्यालय में पेश होने का निर्देश दिया था।
जानकारी के मुताबिक, “आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को 22 मई तक गिरफ्तारी से संरक्षण (कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं) प्रदान की और आगे की राहत के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी। वानखेड़े ने एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर के खिलाफ क्रॉस एफआईआर की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया। सिंह ने दावा किया कि एनसीबी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए आरोप “झूठे और भ्रामक” हैं।”
वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया
इससे पहले सीबीआई ने आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े सहित अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। 12 मई को मुंबई, रांची, कानपुर, दिल्ली सहित 29 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। समीर वानखेड़े और 4 अन्य पर भ्रष्टाचार रोकथाम और आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उसने एनसीबी द्वारा दर्ज केस नंबर 94/2021 को निपटाने के एवज में रिश्वत की मांग की
जांच के बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम ने सीबीआई से मामले की जांच करने का अनुरोध किया। जांच में पता चला कि मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर और अन्य आरोपियों ने एनसीबी द्वारा दर्ज केस नंबर 94/2021 को निपटाने के एवज में रिश्वत की मांग की थी और कुछ पैसे भी लिए थे।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व मुंबई जोनल निदेशक समीर वानखेड़े अक्टूबर 2021 में NCB द्वारा मुंबई के एक क्रूज पर हाई-प्रोफाइल छापे के बाद सुर्खियों में आए थे, जिसके बाद एजेंसी ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और 19 अन्य को गिरफ्तार किया था और कुछ नशीले पदार्थ भी जब्त करने का दावा किया। एनसीबी ने बाद में आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी थी।
वानखेड़े ने 25 करोड़ रुपये की मांग की
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि वानखेड़े और अन्य ने कोर्डेलिया क्रूज आर्यन खान मामले में 25 करोड़ रुपये की मांग की और 50 लाख रुपये की जबरन वसूली की।
इससे पहले, ठाणे पुलिस ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े के खिलाफ एक लाइसेंस के संबंध में कथित जालसाजी के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसे उन्होंने नवी मुंबई में अपने स्वामित्व वाले एक बार और होटल के लिए खरीदा था।
सरकारी नौकरी पाने के लिए कथित रूप से फर्जी जाति प्रमाण पत्र जमा करने के मामले में जांच का सामना कर रहे वानखेड़े को जाति जांच समिति ने क्लीन चिट दे दी थी।