
बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने महज 5 मिनट तक बात की. तीन जजों की बेंच ने सुबह 11:03 बजे सुनवाई शुरू की और 11:08 बजे सुनवाई खत्म की।
इसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि निचली अदालत यानी बनारस कोर्ट, जहां सुनवाई हो रही है, इस मामले पर कोई कार्रवाई करने से परहेज करें. साथ ही कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई कल तक के लिए टालने की बात कही. कल यानि शुक्रवार को 4 बजे जज एलएन राव की विदाई है, इससे पहले 3 बजे मामले की सुनवाई होगी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच में सुनवाई शुरू हुई. अदालत में हिंदू पक्ष ने कहा कि हमने अभी तक हलफनामा दाखिल नहीं किया है, इसलिए और समय दिया जाना चाहिए, जिस पर अदालत ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि क्या आपको कोई समस्या है?
इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, बस दीवार तोड़ने और वजुखाना को लेकर निचली अदालत में सुनवाई होनी है. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम आदेश जारी कर रहे हैं कि वाराणसी लोअर कोर्ट से कोई कार्रवाई नहीं की जाए.
सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को याचिका पर भी सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 3 अहम बातें कही थीं…
- शिवलिंग द्वारा दावा किया गया स्थान सुरक्षित किया जाए।
- मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने से नहीं रोका जाना चाहिए।
- सिर्फ 20 लोगों के लिए इबादत करने का आदेश अब लागू नहीं है।
