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कल से होने वाले हैं ये तमाम बड़े बदलाव, जुर्माने से बचने के लिए आजभर मौका!

जून महीने का आज आखिरी दिन है और कल से जुलाई का महीना शुरू हो जाएगा. हर बार की तरह इस बार भी नए महीने की शुरुआत यानी एक जुलाई से कई बड़े बदलाव होंगे, जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगे. इन बदलावों के तहत अगर सबकुछ ठीक रहा तो देश में चार नए लेबर कोड (श्रम संहिता) के नियम लागू हो जाएंगे. इसके अलावा टीडीएस के नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा.

क्रिप्टोकरेंसी पर एक फीसदी TDS

क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) पर सरकार की ओर से 30 फीसदी का टैक्स लगाए जाने के बाद अब 1 जुलाई से क्रिप्टो निवेशकों को एक और झटका लगने वाला है. दरअसल, निवेशकों को सभी तरह के क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर 1 फीसदी की दर से टीडीएस का भुगतान करना होगा, चाहे वो क्रिप्टो असेट लाभ में बेचा गया हो या फिर नुकसान में. सरकार के इस फैसले के पीछे मकसद यह है कि ऐसा करके वह क्रिप्टोकरेंसी में लेन-देन करने वालों की निगरानी कर सकेगी.

गिफ्ट पर 10 फीसदी टीडीएस

दूसरे बड़े बदलाव के बारे में बात करें तो 1 जुलाई 2022 से व्यवसायों से प्राप्त गिफ्ट पर 10 फीसदी की दर से टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 6(TDS) देना होगा. ये टैक्स सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और डॉक्टरों पर लागू होगा. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए टीडीएस देना तब जरूरी होगा जब किसी कंपनी की ओर से मार्केटिंग के उद्देश्य गिफ्ट दिया गया हो, जबकि डॉक्टरों को मिलने वाली मुफ्त दवा के सैंपल, विदेशी फ्लाइट टिकट या अन्य मंहगे गिफ्ट पर यह नियम लागू होगा.

एयर कंडीशनर (AC) खरीदना होगा महंगा

पहली जुलाई से एयर कंडीशनर (Air Conditioner) खरीदना महंगा हो जाएगा. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) ने एयर कंडीशनर्स के लिए एनर्जी रेटिंग रूल्स में बदलाव किया है, जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू होने जा रहा है. इसके मुताबिक, जुलाई महीने की पहली तारीख से 5-स्टार AC की रेटिंग सीधे 4-स्टार हो जाएगी. नई एनर्जी एफिशिएंसी निर्देशों के साथ ही भारत में एसी की कीमतों में आने वाले समय में 10 फीसदी तक की वृद्धि देखने को मिल सकती है.

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध

भारत में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (Single Use Plastic) का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन हो जाएगा. सरकार इसमें अब किसी भी तरह की छूट नहीं देने वाली है. सरकार के इस फैसले की वजह से पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डेयरी प्रोडक्ट (Dairy Products) बनाने और बेचने वाली कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है. एक जुलाई से इस प्रतिबंध के लागू होने के बाद बेवरेज कंपनियां प्लास्टिक स्ट्रॉ (Plastic Straw) के साथ अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगी.

 

नए श्रम कानून हो सकते हैं लागू

1 जुलाई से लेबर कोड के नए नियम लागू होने की पूरी संभावना है. इसके लागू होने के साथ ही इन हैंड सैलरी, कर्मचारियों की ऑफिस टाइमिंग, पीएफ योगदान और  ग्रेच्युटी पर असर देखने को मिलेगा. रिपोर्ट के मुताबिक, इसके तहत कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है. यानी कर्मचारियों को 4 दिन में 48 घंटे यानी हर दिन 12 घंटे काम करना होगा. हालांकि, यह नियम किसी विशेष राज्य द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में बदल सकता है.

पैन-आधार लिंक न होने पर दोगुना जुर्माना

500 रुपये के जुर्माने के साथ अपने पैन कार्ड (PAN Card) और आधार (Aadhaar Card) को लिंक करने के लिए आज आखिरी मौका है. इस जरूरी काम करने की आखिरी तारीख 30 जून निर्धारित की गई है. अगर आप 1 जुलाई या उसके बाद ये काम करते हैं तो आपको दोगुना जुर्माना भरना पड़ेगा. यानी फिलहाल पैन और आधार लिंक करने के लिए जो 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, एक जुलाई से आपको इन दस्तावेजों को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.

LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव संभव

हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की कीमतें संशोधित की जाती हैं. ऐसे में जुलाई महीने के पहले दिन भी इसमें बदलाव की संभावना जताई जा रही है. बीते कुछ समय से देश की आम जनता को गैस की कीमतों के मोर्चे पर झटका दिया गया है और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो सकता है.

 

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