
कांग्रेस नेता राज बब्बर :
मशहूर फिल्म अभिनेता और कांग्रेस नेता राज बब्बर को 26 साल पुराने एक मामले में लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने दो साल जेल की सजा सुनाई है. इस मामले में राज बब्बर पर 8500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में राज बब्बर पर एक मतदान अधिकारी के साथ मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है.
एक मतदान अधिकारी के साथ मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में लखनऊ एमपी विधायक अदालत में दोष सिद्ध होने के दौरान राज बब्बर खुद अदालत के अंदर मौजूद थे. 26 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला सुनाए जाने के बाद राज बब्बर ने कहा कि वह इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे. हालांकि इस मामले में कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत भी दे दी है।
पूरा मामला 2 मई 1996 का है, जब राज बब्बर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे थे. राज बब्बर के खिलाफ वजीरगंज में एक मतदान अधिकारी ने मामला दर्ज किया था. मतदान अधिकारी कृष्ण सिंह राणा ने लखनऊ के वजीरगंज थाने में सपा प्रत्याशी राज बब्बर और अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. मतदान अधिकारी ने बताया था कि राज बब्बर और उनके समर्थकों ने बूथ में घुसकर उनके साथ मारपीट की.
मतदान अधिकारी श्रीकृष्ण सिंह राणा की शिकायत में दर्ज है कि 2 मई 1996 को उनकी ड्यूटी मतदान केंद्र संख्या 192/103 के बूथ नंबर पर थी. श्री कृष्ण सिंह राणा ने बताया था कि बूथ संख्या 192 पर जब लोग मतदान करने नहीं पहुंचे तो वे उठकर खाने के लिए बाहर जाने लगे. इसी दौरान समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राज बब्बर अपने समर्थकों के साथ मतदान केंद्र में घुस गए और उन पर फर्जी वोटिंग कराने का आरोप लगाया.
वजीरगंज थाने में दर्ज शिकायत में यह भी बताया गया है कि सपा प्रत्याशी राज बब्बर के आरोपों पर मतदान अधिकारी ने जब आपत्ति की तो वह भड़क गए. इसके बाद राज बब्बर और उनके समर्थकों ने मतदान अधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ मारपीट की, जिसमें कई अधिकारी घायल भी हुए. इस शिकायत में राज बब्बर के साथ अरविंद यादव भी आरोपी थे, जिनकी मौत हो चुकी है.
