

अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी नियमित जमानत याचिका के सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं, जिसमें कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर शामिल था। मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली की कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को मिली अंतरिम सुरक्षा 10 नवंबर तक बढ़ा दी है।
अब 10 नवंबर को नियमित जमानत व अन्य लंबित आवेदनों पर सुनवाई होनी है। कोर्ट ने ईडी को सभी पक्षों को चार्जशीट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
इससे पहले ईडी ने जैकलीन फर्नांडीज की 7 करोड़ 27 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की थी और उन्हें पूरे मामले में आरोपी बनाया था। इसके अलावा यह भी आरोप है कि ठग सुकेश ने जैकलीन को कीमती तोहफे और 7.7 करोड़ रुपये नकद दिए थे। बीते दिनों ईओडब्ल्यू ने जैकलीन फर्नांडीज से मामले में आठ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी। जिसके बाद बयानों में विरोधाभास को लेकर जैकलीन को फिर से पूछताछ के लिए तलब किया था।
आपको बता दें कि कोर्ट ने 31 अगस्त को जैकलीन फर्नांडिस को पेश होने के लिए कहा था। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जैकलीन से कई बार पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने अपने पूरक आरोप पत्र में उनका नाम आरोपी के रूप में शामिल किया है। उसके बाद से ही जैकलीन की परेशानी बढ़ गई है। ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन और नोरा को नकद और महंगे तोहफे दिए थे। जैकलीन ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने सुकेश से गिफ्ट लिया था। इससे पहले जैकलीन और सुकेश की सहयोही पिंकी इरानी को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी। इस दौरान दोनों के बीच कुछ बातों को लेकर कहासुनी भी हो गई थी।
जैकलीन से 14 सितंबर को आठ घंटे तक पूछताछ की गई। इस दौरान करीब 100 सवाल पूछे गए थे।
