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भारत में जीएसटी की नई दरें आज से लागू, पैकेज्ड अनाज, दालें, आटा 25 किलो तक वजन पर 5% जीएसटी

पिछले महीने चंडीगढ़ में हुई 47वीं वस्तु एवं सेवा टैक्स बैठक में कई वस्तुओं के लिए जीएसटी दरों में बढ़ोतरी के बाद अगले सप्ताह से होटल और बैंक सेवाओं सहित कई घरेलू सामान महंगे हो जाएंगे। इन वस्तुओं पर जीएसटी दर वृद्धि सोमवार, 18 जुलाई से लागू हो जाएगी, जिसके बाद आम आदमी को दिन-प्रतिदिन की वस्तुओं को खरीदने के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा, जिससे उनका रसोई का बजट और बढ़ जाएगा। दही, लस्सी, छाछ, पनीर, गेहूं, चावल आदि जैसे उत्पाद जो पहले से पैक और लेबल किए गए हैं, उन पर 18 जुलाई से 5% जीएसटी लगेगा।

प्रति दिन ₹ 1,000 तक की कीमत वाले होटल आवास पर 12 प्रतिशत कर लगेगा। कमरे का किराया (आईसीयू को छोड़कर) एक अस्पताल द्वारा प्रति मरीज प्रति दिन ₹ 5,000 से अधिक शुल्क पर बिना आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) के कमरे के लिए 5 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाया जाएगा। इसके अलावा कागज के चाकू, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक-सर्वर पर जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया है।

बिजली से चलने वाले पंप जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, डीप ट्यूबवेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, साइकिल पंप पर जीएसटी 12 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया गया है। एलईडी लैंप, लाइट और फिक्स्चर, उनके मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर भी जीएसटी 12 फीसदी से बढ़कर 18 फीसदी हो जाएगा। सोलर वॉटर हीटर पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। कटे, पॉलिश किए हुए हीरों पर जीएसटी 0.25 फीसदी से बढ़ाकर 1.5 फीसदी किया गया।

GST केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एकल, अप्रत्यक्ष टैक्स है। जीएसटी 1 जुलाई, 2017 को पेश किया गया था और राज्यों को जीएसटी रोलआउट के कारण जून 2022 तक राजस्व नुकसान के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था।

 

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