
ऐक्टर-प्रड्यूसर को में मुंबई के स्पेशल पीएमएलए न्यायालय
न्यायालय ने हकीकतिन से यह भई कहा है कि वह कोई ऐसा कार्य न करें जिससे मुकदमा की जाँच में बाधा डाले क्योंकि इसे अपराध बताया जाएगा.ईडी की एडवोकेट कविता पाटिल में जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय से 3 हफ्ते का समय मांगते हुए आदेश पर स्टे की मांग की थी. हालांकि न्यायालय ने उनकी मांग को खारिज कर दिया. हकीकतिन की याचिका में कहा गया था कि जाँच एजेंसी अभी तक क्राइम में उनकी संलिप्तता साबित नहीं कर सकी है जिसके आधार पर जमानत की मांग की गई. इससे पहले ईडी ने दावा किया था कि उनकी जाँच में पता चला है कि 410 करोड़ रुपये का लोन अमाउंट की हकीकतिन जोशी से संबंधित कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी. इस मुकदमा में हकीकतिन जोशी को ओमकार रियल्टर ऐंड डिवेलपर्स के चेयरमैन कमल किशोर और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बाबूलाल वर्मा को भी हिरासत में लिया गया था. हकीकतिन के अलावा दोनों अभी कारागार में हैं.
