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कोरोना पाबंदियों से मुक्ति: देश में 31 मार्च से महामारी के कारण लगे प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग होगी जरूरी

देश में कोरोना महामारी के चलते लगाई गई पाबंदियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए सभी मौजूदा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर कहा कि 31 मार्च से कोविड-19 में लगे सभी सुरक्षा उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम अब लागू नहीं होगा। हालांकि, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी भी अनिवार्य होगा।

देश में कोरोना की स्थिति में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए केंद्र ने कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त करने का फैसला किया है. यह आदेश 31 मार्च से लागू होगा। गृह मंत्रालय के मुताबिक, देश में अब कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। ऐसे में अब कोविड-19 की रोकथाम के उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करने की कोई जरूरत नहीं है।

अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति मजबूत
केंद्र ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब चीन, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, फ्रांस और जर्मनी में ओमाइक्रोन बीए-2 के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि भारत इस बीमारी से निपटने के लिए काफी बेहतर स्थिति में है। भारत में वैक्सीन का अभियान जोरों पर चल रहा है और भारत में 12 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन मिल रही है। मार्च महीने में देश में कोरोना के सिर्फ 23,913 मामले ही दर्ज किए गए हैं.
31 मार्च से लागू होंगे आदेश
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बुधवार को एक आदेश जारी कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी दिशा-निर्देशों को उचित रूप से बंद करने की सलाह दी। इस अधिनियम के तहत पहली बार 24 मार्च, 2020 को केंद्र सरकार ने देश में कोविड-19 की रोकथाम के आदेश जारी किए।

भल्ला ने कहा, मौजूदा आदेश 31 मार्च को समाप्त होने के बाद गृह मंत्रालय की ओर से आगे कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा. आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत COVID सुरक्षा के लिए केंद्र के उपाय 31 मार्च को समाप्त होंगे।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं
गृह सचिव ने हालांकि कहा कि बीमारी को देखते हुए अभी भी लोगों को स्थिति के प्रति सचेत रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जब भी मामले बढ़े तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर नियमों को लागू कर सकते हैं.

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