Hindi News, Latest News in Hindi, हिन्दी समाचार, Hindi Newspaper
ब्रेकिंग न्यूज़भारत

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जमा काले धन की वसूली के लिए कदम उठाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 2009 में वरिष्ठ अधिवक्ता दिवंगत राम जेठमलानी और अन्य द्वारा विदेशी बैंकों में जमा काले धन की वसूली के लिए कदम उठाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई आज टाल दी।
न्यायमूर्ति एसए नज़ीर, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील द्वारा निर्देश मांगने के लिए समय मांगे जाने के बाद मामले को स्थगित कर दिया।

राम जेठमलानी के अलावा, पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल सहित पांच अन्य लोगों की भी मौत हो चुकी है और लोकसभा के पूर्व महासचिव सुभाष कश्यप ने याचिका में आरोप लगाया है कि सरकार दागी धन को वापस लाने पर कार्रवाई नहीं कर रही है।

उन्होंने केंद्र पर विदेशी बैंकों में काले धन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है।

उनके द्वारा मांगा गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जर्मन सरकार द्वारा भारत को भेजे गए 17 मार्च, 2008 के पत्र की एक प्रति है, जिसमें कहा गया था कि वह 27 फरवरी, 2009 के एक पत्र के माध्यम से नई दिल्ली द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने की स्थिति में नहीं है।

Related posts

क्या है नेशनल हेराल्ड केस जिसमें सोनिया – राहुल गांधी को तलब किया गया है

Live Bharat Times

Small Business Ideas: किराये पर देकर इन मशीनों से कमा सकते है 30000 हजार महीना, ऐसे शुरू करे

Admin

बलिया : नितिन गडकरी सोमवार को करेंगे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास

Live Bharat Times

Leave a Comment