

केंद्र सरकार ने हाल में ही ये घोषणा करि थी, के ६ एयरबेग हर पैसेंजर गाड़ी में उपलब्धता हो। इस नियम को १ अक्टूबर २०२२ से लागु होना था लेकिन अभी इसकी तारीख बढ़ा कर १ अक्टूबर २०२३ कर दी गई हे। इसका मतलब हे साफ हे के १ अक्टूबर के बाद साडी गाड़ियों में ६ एयरबैग अनिवार्य होंगे।
एयरबैग कर दुर्घटना के समय लगने वाले जोरदार जाटको से पैसेंजर के चेहरे , छाती , सिर की सुरक्षा करती हे। और गंभीर चोट लगने से बचाती हे।
महंगी होंगी कारें :
६ एयरबैग की वजह से सस्ती करें ही महंगी हो जाएँगी। छोटी कारों में एयरबेग लगेगा तो उनका कॉस्ट लगभग ६० हज़ार तक बढ़ सकता हे।
बाहर से एयरबेग :
कार बनाने वाली कंपनी अच्छी तरह टेस्टिंग के बाद ही कार को सोल्ड करती हे जिसमे क्रेश टेस्टिंग भी होता हे जो एक्सीडेंट के समय आसानी से एयरबेग खुल सके। लेकिन बहार से एयरबेग लगवाने से क्रेश टेस्टिंग संभव नहीं। हादसे के समय वो खुले या नहीं।
