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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू

बोकारो – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। समाहरणालय सभागार में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि 01.01.2023 को अर्हता तिथि मानकर मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नवत् है। ● एकीकृत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 09.11.2022 (बुधवार) ●दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की अवधि :- 09.11.2022 (बुधवार) से 08.12:2022 (गुरुवार) – विशेष अभियान दिवस – 12.11.2022 (शनिवार) 13.11.2022 (रविवार), 19.11.2022 (शनिवार) 20.11.2022 (रविवार) ● दावा एवं आपत्तियों का निष्पादन – 26.12.2022 (सोमवार) ● मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन- 06.01.2023 (शुक्रवार) •दावा एवं आपति : 01 जनवरी 2023 01 अप्रैल 2023 01 जुलाई 2023 एवं 01 अक्टूबर 2023 की अर्हता तिथि को मतदाता बनने की योग्यताधारी नागरिक मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रपत्र-6 के साथ रंगीन फोटो आयु प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र के साथ अग्रिम आवेदन कर सकते है। ● प्रपत्र 6 के कॉलम 3 मे पूर्व से निबंधित परिवार के सदस्यों का भाग संख्या क्रमांक का उल्लेख आवश्यक है। ● 20+ आयु वर्ग के व्यक्तियों को प्रपत्र 6 के साथ आयु प्रमाण पत्र एवं एड्रेस प्रूफ संलग्न करना होगा एवं प्रपत्र 6 के कॉलम 4 में पूर्व निबंधन का व्यारा अंकित करना होगा। ● मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु प्रवासी भारतीय प्रपत्र 6क में आवेदन कर सकते है। ● मतदाता सूची में निबंधित मृत प्रविष्टि का नाम विलोपित करने हेतु प्रपत्र 7 में आवेदन दिया जा सकता है। ● मतदाता सूची में विद्यमान प्रविष्टि के सुधार, मतदाता पहचान पत्र प्रतिस्थापन, दिव्यांगन चिन्हीत करने विधानसभा के अन्दर अथवा बाहर निवास स्थानांतरण हेतु प्रपत्र 8 में आवेदन दिया जा सकता है। ● दावा एवं आपति आवेदन (विहित प्रपत्र-6 6, 7 एवं 8 में आवेदन) समर्पित करने की अवधि दिनांक 09.112022 से 08.12.2022 तक निर्धारित है, इस दौरान सभी प्रकार के आवेदन बी०एल०ओ०/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित किया जा सकता है। सभी प्रपत्र निःशुल्क है। सभी प्रपत्रों को ऑनलाईन आवेदन www.nvsp.in एवं भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के VoterHelpline एप एवं Voterportal.eci.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। प्रपत्र में अपना ईमेल आईडी एवं मोबाईल नं० अवश्य लिखे ताकि आयोग द्वारा निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों से आपको अवगत कराया जा सके। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि एक से अधिक जगह निबंधन अपराध मतदाता का एक जगह से अधिक जगह पर निबंधित होना R.PAct 1950 की धारा 17 के अनुसार अपराध है। यदि कोई मतदाता एक से अधिक जगह निबंधित है,तो प्रकाशन अवधि में प्रपत्र 7 में विलोपन हेतु अवश्य आवेदन दें। मौके पर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक सुमन एवं सभी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची निबंधन पदाधिकारी, विभिन्न प्रिंट एवं ईलेक्ट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

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