

टेहरी उत्तराखंड। उत्तराखंड के पंचायतराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में भी अब दो से अधिक बच्चें वाले लोग चुनाव लड़ सकेंगे। इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने कटऑफ डेट तय कर ली है। 25 जुलाई 2019 से पहले जिन लोगों की दो से अधिक संतान है वे अब पंचायत चुनाव में शिरकत कर सकते हैं। गौरतलब है कि 2019 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने पंचायतराज अधिनियम में संशोधन करते हुए पंचायत चुनाव में शैक्षिक योग्यता तय करने के साथ ही दो से अधिक बच्चें वालों के चुनाव नहीं लड़ने का प्रावधान किया था लेकिन इसकी कटऑफ डेट तय नहीं की गई थी। फैसले के खिलाफ कुछ पंचायत प्रतिनिधि उच्च न्यायालय चले गए थे जहां न्यायालय ने प्रधान में दो संतान वाले प्रावधान को तो समाप्त कर दिया लेकिन क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में बनाए रखा। मंत्री ने कहा कि अब 25 जुलाई 2019 से पहले दो से अधिक संतान वाले लोग पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। इसका प्रावधान कर लिया गया है।
