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झारखंड: रांची में रात के 10 बजे के बाद नहीं बजेगें लाउडस्पीकर! हाई कोर्ट ने प्रसाशन को दिया ये सख्त आदेश

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया। कोर्टे ने जिला अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राज्य की राजधानी रांची में रात के 10 बजे के बाद लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाया जाए। स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एसएन पाठक की अदालत ने यह आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने सरकार को इस आदेश को सख्ती से लागू करने का भी निर्देश भी दिया है।

आदतन गलती करने वालों के खिलाफ मुकदमा 

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि राजधानी में रात के 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि सांस्कृतिक और धार्मिक या किसी भी प्रकार के आयोजन में छूट नहीं दी जाएगी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने यह भी कहा कि प्रशासन जरूरत पड़ने पर अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा सकता है। और दोबारा आदतन गलती करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी चलाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक इस सुनवाई के दौरान रांची के उपायुक्त (डीसी) राहुल कुमार सिन्हा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) किशोर कौशल अदालत में मौजूद थे।

ध्वनि प्रदूषण रोकने में प्रशासन की विफलता पर नाराजगी

उल्लेखनीय है कि, पिछले कुछ सालों में रांची में ध्वनि प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। इस समस्या को ध्यान में रखकर न्यायाधीश ने रांची में ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते प्रमाण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यह बताने के लिए हलफनामा दायर करने में प्रशासन की विफलता पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। इससे यह मालूम होता है कि अब तक कोई ठोस कदम उठाए नहीं गए है। परंतु अब आगे इसे सुनिश्चित करना प्रसाशन का काम है।

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