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आरबीआई 2,000 रुपये के नोट को चलन से क्यों हटा रहा है?

भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 2,000 रुपये के नोटों का चलन वापस ले लेगा, लेकिन कहा कि ये नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। हालांकि, घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आरबीआई ने कहा है कि नागरिक 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों में 2,000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं या उन्हें अन्य मुद्रा मूल्यवर्ग के साथ बदल सकते हैं।

आरबीआई ने कहा कि 23 मई, 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2,000 रुपये के नोटों को अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है। रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोटों के लिए जमा और/या विनिमय की सुविधा प्रदान करेंगे।

आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट वापस लेने का फैसला क्यों किया?

निर्णय की घोषणा करते हुए, 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंकनोट को नवंबर 2016 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत पेश किया गया था, मुख्य रूप से सभी 500 रुपये की कानूनी निविदा स्थिति को वापस लेने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा की आवश्यकता को तेजी से पूरा करने के लिए और उस समय प्रचलन में 1000 रुपये के नोट थे।

2000 रुपये के बैंकनोटों को पेश करने का उद्देश्य एक बार पूरा हो गया जब अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो गए। इसलिए 2018-19 में 2,000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।

मार्च 2017 से पहले 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में से लगभग 89% जारी किए गए थे और 4-5 वर्षों के अपने अनुमानित जीवनकाल के अंत में हैं। प्रचलन में इन बैंकनोटों का कुल मूल्य 31 मार्च, 2018 को अपने चरम पर 6.73 लाख करोड़ रुपये से गिरकर 31 मार्च, 2023 को प्रचलन में नोटों का केवल 10.8% यानी 3.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है।

यह भी देखा गया है कि इस मूल्यवर्ग का आमतौर पर लेन-देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा, जनता की मुद्रा आवश्यकता को पूरा करने के लिए अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों का स्टॉक पर्याप्त बना हुआ है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, और भारतीय रिजर्व बैंक की “स्वच्छ नोट नीति” के अनुसरण में, यह निर्णय लिया गया है कि 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को संचलन से वापस ले लिया जाए। 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।

तदनुसार, जनता के सदस्य अपने बैंक खातों में 2,000 रुपये के नोट जमा कर सकते हैं और/या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल सकते हैं।

बैंक खातों में जमा सामान्य तरीके से किया जा सकता है, यानी बिना किसी प्रतिबंध के और मौजूदा निर्देशों और अन्य लागू वैधानिक प्रावधानों के अधीन। 23 मई, 2023 से 20,000/- रुपये की सीमा तक के 2,000 रुपये के बैंकनोटों को बदलने की सुविधा आरबीआई के 19 क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) में भी प्रदान की जाएगी, जिनके निर्गम विभाग हैं।

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