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झारखंड: ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर छापेमारी, मनरेगा घोटाले पर मुकदमा चलाया

आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है

. मिली जानकारी के मुताबिक, आईएएस पूजा रांची के अलावा ईडी मुजफ्फरपुर (बिहार) में भी ठिकानों पर छापेमारी कर रही है. छापेमारी रांची के पंचवटी रेजीडेंसी, ब्लॉक नंबर 9, चांदनी चौक, हरिओम टॉवर, नई बिल्डिंग, लालपुर और रांची के पल्स अस्पताल में हुई. पता चला है कि केंद्रीय एजेंसी राम विनोद सिन्हा से जुड़े मामले में कार्रवाई कर रही है. पूरा मामला मनरेगा घोटाले से जुड़ा है। राम विनोद खूंटी में जूनियर इंजीनियर थे, वहीं पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थीं. झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में ईडी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था.

छापेमारी की जानकारी बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दी. निशिकांत दुबे ने लिखा, ‘झारखंड सरकार यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी नाक की बाल पूजा सिंघल जी, जिन्होंने मुख्यमंत्री, भाई, प्रशासकों और दलालों को एक पैसा आवंटित किया, 20 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है. रांची, दिल्ली, राजस्थान, मुंबई में छापेमारी जारी है. उल्लेखनीय है कि आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल उद्योग एवं खान विभाग की सचिव हैं। आईएएस अधिकारी पर अवैध खनन का भी आरोप है।

झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है

आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जेएसएमडीसी अध्यक्ष और खान सचिव दोनों पद पर पदस्थापित करने के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। दोनों पदों पर उनकी नियुक्ति को अवैध बताते हुए उन्हें उसी पद पर नियुक्त करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दिया गया है। इस संबंध में भूमि सुधार मंच द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई है।

याचिका में कहा गया है कि पूजा सिंघल उद्योग सचिव, खान विभाग की सचिव और जेएसएमडीसी की अध्यक्ष भी हैं। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जेएसएमडीसी द्वारा पारित आदेश की अपील प्राधिकरण खान सचिव के पास है। यदि एक ही व्यक्ति को दोनों पदों पर नियुक्त किया जाता है, तो अपीलकर्ताओं को न्याय नहीं मिलेगा। याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार वर्ष 2007-08 में झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने एक आदेश पारित कर निर्देश दिया कि ऐसे अधिकारी को जेएसएमडीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाए जिसके पास स्वतंत्र प्रभार हो।

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