Hindi News, Latest News in Hindi, हिन्दी समाचार, Hindi Newspaper
भारत

सुप्रीम कोर्ट ने धूम्रपान की उम्र 21 करने के अनुरोध को खारिज कर दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धूम्रपान की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने और खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने वाली याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने दो वकीलों द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा, “यदि आप प्रचार चाहते हैं, तो एक अच्छे मामले पर बहस करें … प्रचार हित याचिका दायर न करें।”
न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने दो अधिवक्ताओं द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया
शीर्ष अदालत अधिवक्ता शुभम अवस्थी और सप्त ऋषि मिश्रा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें धूम्रपान को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए थे।
याचिका में शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों और पूजा स्थलों के पास खुली सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के अलावा व्यावसायिक स्थानों से धूम्रपान क्षेत्रों को हटाने के निर्देश भी मांगे गए हैं।

 

Follow us on FacebookTwitter & Youtube.

Related posts

कोरोना के चलते 28 फरवरी तक जारी रहेगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक, डीजीसीए ने लिया फैसला

Live Bharat Times

यूपी-टीईटी पेपर लीक: खुलासा! प्रश्न पत्र टाइप करने के लिए दिल्ली से 4 छात्रों को काम पर रखा, 4 अलग-अलग प्रेस में छपा

Live Bharat Times

मध्य प्रदेश के सरकारी बेड़े में शामिल होंगे 8 पैसेंजर और 2 पायलट सीटों वाले 125 करोड़ जेट विमान, पिछले से 60 करोड़ महंगे

Live Bharat Times

Leave a Comment