

कानपुर यूपी।
कानपुर हिंसा के मुख्य फाइनेंसर मुख्तार अहमद उर्फ मुख्तार बाबा को गुरुवार देर शाम कानपुर जेल से रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर को ही जमानत दे दी थी। 2 जमानदार और अन्य लिखापढ़ी करने में 7 दिन का वक्त लगने के बाद मुख्तार को जेल से रिहा कर दिया गया।
कानपुर में 3 जून को नई सड़क पर बड़े पैमाने पर हिंसा की गई। इसमें दर्जनों लोग घायल भी हुए थे। इस हिंसा के मुख्य फाइनेंसर के तौर पर मुख्तार बाबा का नाम सामने आया था। पुलिस ने 22 जून 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बेकनगंज थाने में मुख्तार बाबा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में एक और एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसमें गैंग लीडर बिल्डर हाजी वसी को दर्शाया गया था।
मुख्तार बाबा के वकील अफजल ने बताया कि हिंसा से जुड़ी तीन एफआईआर में पहले ही बाबा की बेल होकर रिहाई परवाना आ चुका था। गैंगस्टर मामले में सुनवाई चल रही थी और उसमें भी बेल मिल गई। वकीलों ने बताया कि लगाए गए आरोपों को पुलिस कोर्ट में साबित नहीं कर पा रही है।
