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Amazon-Flipkart समेत 20 कंपनियों को DCGI का नोटिस, बिना लाइसेंस के दवा बेचने पर कार्रवाई

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने बिना लाइसेंस वाली दवाएं ऑनलाइन बेचने पर अमेजन और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस समेत 20 ऑनलाइन विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीसीजीआई वीजी सोमानी द्वारा 8 फरवरी को जारी कारण बताओ नोटिस में दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 दिसंबर, 2018 के आदेश का हवाला दिया गया था। इस आदेश में कोर्ट ने कहा कि बिना लाइसेंस वाली दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक है।

राज्य प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्राप्त होना चाहिए
नोटिस में कहा गया है कि नवंबर 2019 और 3 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश सभी राज्यों को आवश्यक कार्रवाई करने और नियमों का पालन करने के लिए भेजा गया था। नोटिस में कहा गया है कि दवा विक्रेता आदेश का पालन करने के बजाय इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए गए। सभी से दो दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि किसी भी दवा की बिक्री, भंडारण, प्रदर्शन या बिक्री-वितरण के लिए संबंधित राज्य प्राधिकरण से लाइसेंस लेना जरूरी है और लाइसेंस धारक को उससे जुड़ी सभी शर्तों का पालन करना जरूरी है।

डीसीजीआई ने कहा है कि जवाब न मिलने पर यह माना जाएगा कि कंपनी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और बिना नोटिस दिए उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए कहा, ‘हम उसी हिसाब से जवाब दे रहे हैं।’ एक कंपनी के रूप में मार्केटप्लेस प्लेटफॉर्म विश्वास बनाने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए हम देश के कानूनों का पालन करने और अपनी प्रक्रियाओं/जांच और नियंत्रण में निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं।

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