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धर्मं / ज्योतिष

वाराणसी कोर्ट का आदेश मुस्लिम संस्था पर हमला ; उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद मुद्दे पर वाराणसी कोर्ट के आदेश को अवैध करार दिया है. “हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और इसे पूरी तरह से रोक देगा,” उन्होंने कहा। वाराणसी की एक अदालत ने 1991 के अधिनियम का उल्लंघन करते हुए परिसर के अंदर सर्वेक्षण स्थल को सील करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत का आदेश मुसलमानों की संस्था पर हमला है।

हिंदू पक्ष सर्वे के दौरान वजू की जगह शिवलिंग मिलने का दावा कर रहा है। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर शिवलिंग वहां मिल जाए तो उसे सुरक्षित रखें, लेकिन पूजा बंद करना सही नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने स्पष्ट किया कि मुस्लिम समुदाय को मस्जिद में नमाज अदा करने से नहीं रोका जाना चाहिए। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर नोटिस जारी कर हिंदू पक्ष से जवाब मांगा है. अगली सुनवाई 19 मई को निर्धारित की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन की सुनवाई में क्या हुआ?
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. मुस्लिम पक्ष ने दावा किया कि नमाज के बिना वजू संभव नहीं है। इस पर यूपी सरकार ने जवाब दिया कि वजू कहीं भी कर सकता है.

अहमदी : वाराणसी कोर्ट ने पूजा करने वालों की संख्या सीमित कर दी है. हमने वहां आवेदन किया है।
जस्टिस चंद्रचूड़: हम कोर्ट को जल्द सेटल करने का आदेश देंगे.
अहमदी : अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूजा स्थल कानून सभी पूजा स्थलों पर लागू होता है. बिना सर्वे रिपोर्ट जमा किए और मुस्लिम पक्ष की बात सुने बिना सील करने का आदेश दिया गया। इसे रद्द किया जाना चाहिए।
जस्टिस चंद्रचूड़: हम नोटिस जारी कर रहे हैं. सर्वे में शिवलिंग मिले तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए पूजा बंद नहीं करनी चाहिए।
तुषार मेहता (यूपी सरकार द्वारा पेश सॉलिसिटर जनरल): शिवलिंग मस्जिद के वजुखाने में है। प्रार्थना का स्थान अलग है। मैं तथ्य जानना चाहता हूं। फिर ऑर्डर करें। शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो सकता है।

जस्टिस चंद्रचूड़: हम उस जगह की सुरक्षा के आदेश देंगे.
मेहता: हम यह भी चाहते हैं कि आपके आदेश का दूसरे पक्ष पर कोई अवांछित प्रभाव न पड़े।
अहमदी : कोर्ट अगर सुरक्षा का आदेश दे तो उस जगह की स्थिति बदल जाएगी.
मेहता : शिवलिंग पर किसी ने कदम रखा तो कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है. वजू कहीं भी हो सकता है।
जस्टिस चंद्रचूड़: यूपी सरकार बताए मस्जिद में जहां शिवलिंग मिला है वो जगह कहां है?
मेहता: मुझे पूरी स्थिति की जानकारी नहीं है. आयोग की रिपोर्ट देखने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी।
अहमदी : सीलिंग के कारण नमाज बाधित हो रही है.
जस्टिस चंद्रचूड़: हम नोटिस जारी कर रहे हैं और 19 मई को सुनवाई करेंगे. तब तक यह सुनिश्चित कर लें कि शिवलिंग क्षतिग्रस्त न हो और पूजा-पाठ बाधित न हो।

वाराणसी कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में मुख्य अधिवक्ता आयुक्त अजय मिश्रा को वाराणसी सिविल कोर्ट ने हटाया अब विशेष आयुक्त विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को दो दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है. इस दौरान हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के चारों ओर की दीवार को हटाने और उन स्थानों का सर्वेक्षण करने की मांग की जहां टीम नहीं पहुंची है. शौचालय व पानी के पाइप आदि को लेकर हिंदू पक्ष से आपत्ति मांगी गई है।v

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