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यूपी पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोप में शख्स को 22 साल कैद की सजा सुनाई

बरेली की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में एक शख्स को 22 साल कैद की सजा सुनाई है. POCSO (यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने 2018 में जिले के सुभाषनगर निवासी लड़की के साथ बलात्कार के लिए गुरुवार को अमित कनौजिया के खिलाफ सजा सुनाई।

अदालत ने कनौजिया पर 28,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

पीड़िता के पिता की ओर से दर्ज कराई गई पुलिस शिकायत के मुताबिक, रिंकी रस्तोगी ने सुरेंद्र पाल नाम के शख्स की मदद से उसका अपहरण कर लिया था.

दोनों लड़की को एक होटल में ले गए जहां कनौजिया ने उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ दिनों बाद पुलिस द्वारा बचाए जाने के बाद नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि अपहरण से पहले रिंकी ने उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई थी।

अदालत ने अपराध में शामिल होने के लिए रिंकी और सुरेंद्र पाल को पांच साल की कैद और 13,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई।

(यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार पीड़िता की निजता की रक्षा के लिए उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है)

 

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