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एजी वेणुगोपाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, अन्य के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की सहमति से इनकार किया

अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस एन ढींगरा और वरिष्ठ अधिवक्ता अमन लेखी और के राम कुमार के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति से इनकार कर दिया है। नुपुर शर्मा केस

वेणुगोपाल ने कहा कि उनके “बयान … शीर्ष अदालत द्वारा की गई सुनवाई पर निष्पक्ष टिप्पणी के दायरे में हैं”। देश के शीर्ष कानून अधिकारी ने वकील सी आर जया सुकिन से कहा, जिन्होंने उनकी सहमति मांगी थी, कि “बयान अपमानजनक या अपमानजनक नहीं हैं और न ही वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने की संभावना रखते हैं”।

वेणुगोपाल ने कहा, “यह ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संख्या में फैसलों में कहा है कि न्यायिक कार्यवाही की निष्पक्ष और उचित आलोचना अदालत की अवमानना नहीं होगी।”
“मैं संतुष्ट नहीं हूं कि आपके पत्र में नामित तीन व्यक्तियों द्वारा की गई आलोचना द्वेष के साथ है या न्याय प्रशासन को खराब करने का प्रयास है, या यह कि यह न्यायपालिका की छवि को खराब करने का एक जानबूझकर और प्रेरित प्रयास था।” उन्होंने यह भी कहा।

 

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