Hindi News, Latest News in Hindi, हिन्दी समाचार, Hindi Newspaper
भारत

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को कोविड मुआवजे पर कहा: “बिना समय बर्बाद किए …”

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिना समय बर्बाद किए कोविड पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना की पीठ ने कहा कि अगर किसी दावेदार को मुआवजे का भुगतान न करने और/या उनके दावे को खारिज करने के संबंध में शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं।

इसने शिकायत निवारण समिति को चार सप्ताह के भीतर दावेदार के आवेदन पर फैसला करने का भी निर्देश दिया।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) से व्यक्तिगत जमा खातों में धन हस्तांतरित करने का आरोप लगाने वाली याचिका के संबंध में, पीठ ने दो दिनों के भीतर धनराशि को एसडीआरएफ खाते में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा, “हम सभी राज्यों को निर्देश देते हुए कार्यवाही बंद करते हैं कि यह देखने के लिए कि हमारे पहले के आदेश के तहत देय मुआवजा पात्र व्यक्तियों को बिना समय बर्बाद किए दिया जाए और यदि किसी दावेदार को कोई शिकायत है तो वे संबंधित शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकते हैं।”

 

 Follow us on FacebookTwitter & Youtube.

Related posts

उत्तर प्रदेश चुनाव: कल वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं को बूथ प्रबंधन के गुर सिखाएंगे पीएम मोदी, कार्यकर्ताओं के बीच बिताएंगे 45 मिनट

Live Bharat Times

देश में पहली बार समुद्र के अंदर दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, जानें कितनी लंबी बनेगी सुरंग

Live Bharat Times

नयी बिजली निर्धारण के लिये निगम को सुझाव दे रहे उपभोक्ता, 15 सितंबर तक है समय

Live Bharat Times

Leave a Comment