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अगर आप भी डेबिट क्रेडिट से शॉपिंग करते हैं तो 30 सितंबर के पहले ही यह काम करवा ले

आज के दौर में क्रेडिट / डेबिट का यूज बहुत तेजी के साथ आगे आया हैं।
पर इनकेे इस्तेमाल पर कुछ नियम दिए गए है
डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नए नियम 1 जुलाई, 2022 से लागू होने थे, लेकिन उन्हें आगे बढ़ा दिया गया था, और अब टोकनाइज़ेशन की डेडलाइन 30 सितंबर, 2022 है.
भारतीय रिज़र्व बैंक, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने आदेश जारी किया है कि 30 सितंबर, 2022 से पहले ऑनलाइन, प्वाइंट-ऑफ-सेल तथा इन-ऐप लेन-देन में इस्तेमाल होने वाले सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड के डेटा को यूनीक टोकन से रीप्लेस किया जाना अनिवार्य है. टोकनाइज़ेशन के उच्च सुरक्षा स्तर से कार्डधारकों का भुगतान अनुभव बेहतर होगा, और आपके कार्ड की सभी डिटेल एन्क्रिप्टेड ‘टोकन’ के रूप में स्टोर किए जाएंगे, जिससे ग्राहकों के भुगतान सुरक्षित रहेंगे.

इन टोकनों की मदद से ग्राहकों की जानकारी उजागर किए बिना ही भुगतान किए जा सकेंगे. RBI के दिशानिर्देशों के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि कार्ड के ओरिजिनल डेटा को एन्क्रिप्टेड डिजिटल टोकन से बदला जाए, और टोकनाइज़ेशन की बदौलत आपके क्रेडिट और डेबिट कार्ड से किए गए लेन-देन ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएंगे.

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