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कोर्ट ने खारिज की सलमान खान की याचिका, कहा पनवेल के फार्म हाउस के पड़ोसी केतन के पास अभिनेता के खिलाफ सबूत

मुंबई में अपने पनवेल फार्म हाउस के एनआरआई पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद सलमान खान मुश्किल में लग रहे हैं। मुंबई की सिविल कोर्ट ने माना है कि केतन कक्कड़ द्वारा सलमान के खिलाफ जमीन को लेकर लगाए गए आरोप वास्तव में सही थे। वहीं दूसरी तरफ सलमान ने दावा किया था कि ये आरोप उन्हें बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं. कोर्ट ने अब केतन द्वारा दिए गए दस्तावेजी सबूतों के आधार पर अपना आदेश दिया है। जिसमें दिखाया गया था कि सलमान ने उन्हें अपनी जमीन पर आने से रोका था।

केतन के पास हैं सलमान के खिलाफ सबूत
लद्दाद ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि खान यह बताने में विफल रहे कि यह उनसे कैसे संबंधित था और कक्कड़ ने औचित्य के लिए एक याचिका दायर की, जो मुख्य रूप से दस्तावेजी सबूतों द्वारा समर्थित है।” इसके साथ ही कोर्ट ने उस निषेधाज्ञा अर्जी को खारिज कर दिया, जो सलमान अपने पड़ोसी केतन कक्कड़ के खिलाफ मांग रहे थे। आदेश में आगे कहा गया है कि कक्कड़ को अपनी जमीन पर आने से रोकने वाले खान के आरोपों को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेजी सबूत हैं। कोर्ट ने पिछले हफ्ते आदेश पारित किया था, लेकिन अब आदेश उपलब्ध करा दिया गया है।

केतन के आरोपों को सलमान ने बताया था बेबुनियाद
सलमान खान ने मांग की थी कि मामले की सुनवाई और अंतिम फैसला आने तक कक्कड़ और अन्य के खिलाफ एक आदेश पारित किया जाना चाहिए कि वे कुछ भी अपमानजनक पोस्ट न करें, या बयान न दें। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण थे। क्योंकि ये सारे झूठे आरोप उन्हें बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं और इनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है।

अभिनेता करते थे केतन की जमीन का इस्तेमाल
केतन कक्कड़ के वकीलों का कहना है कि यह सलमान खान के पनवेल फार्महाउस के पास है, जिसे अभिनेता लोहे के गेट से बंद कर रहे हैं। केतन जब रिटायर होकर भारत वापस आए तो सलमान खान और उनका परिवार उनकी जमीन का सही इस्तेमाल नहीं कर सका। केतन के वकील ने यह भी कहा कि सलमान पहले कक्कड़ को बातचीत के लिए बुलाते थे और बदले में अपनी जमीन का इस्तेमाल करते थे। वह कक्कड़ की जमीन पर टहलता था और मछलियां पकड़ता था। हालांकि, जब कक्कड़ भारत आए हैं, तो अब सब कुछ बदल गया है।

केतन ने कई विभागों में की थी शिकायत
वहीं केतन के वकील ने कोर्ट में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल को उनके मंदिर जाने का भी अधिकार नहीं दिया गया. यहां तक ​​कि उन्हें रोशनी के लिए बिजली भी नहीं दी गई। उन्होंने अपनी शिकायत के लिए वन विभाग जैसे सभी विभागों से संपर्क किया है. शिकायत और प्राथमिकी भी दर्ज की गई और उचित जांच शुरू की गई। वकील ने कहा कि इस मामले से संबंधित सभी अदालतों में मामले भी लंबित हैं.

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