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दिल्ली HC ने समलैंगिक विवाह याचिकाओं को SC में ट्रांसफर किया

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली आधा दर्जन से अधिक याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने इस संबंध में एक आदेश पारित किया, जब उन्हें बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर मुद्दों पर दलीलों को अपने पास स्थानांतरित करने की मांग की थी।

इस आशय का एक आदेश इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि “चूंकि याचिकाओं के कई बैच दिल्ली, केरल और गुजरात उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, जिनमें एक ही प्रश्न शामिल है, हमारा विचार है कि उन्हें स्थानांतरित किया जाना चाहिए और इस अदालत में निर्णय लिया जाना चाहिए। हम निर्देश देते हैं कि सभी रिट याचिकाएं इस अदालत में स्थानांतरित कर दी जाए।” शीर्ष अदालत इस मामले की सुनवाई 13 मार्च को करेगी।

शीर्ष अदालत हैदराबाद में रहने वाले दो समलैंगिक पुरुषों सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही है, जिसमें मांग की गई है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार पूरे LGBTQIA+ समुदाय को भी मिलना चाहिए। चक्रवर्ती और डांग लगभग 10 साल से एक-दूसरे के साथ हैं।

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