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माल्या पर 2 हजार रुपये जुर्माना : अवमानना ​​मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की सजा; कहा- सजा जरूरी, क्योंकि माल्या को अफसोस नहीं

 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को अवमानना ​​के एक मामले में चार महीने जेल और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। बेंच ने कहा, ‘सजा जरूरी है क्योंकि माल्या को कोई पछतावा नहीं है। जुर्माना नहीं भरने पर 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

माल्या को 4 हफ्ते के अंदर 8 फीसदी ब्याज के साथ 4 करोड़ डॉलर (करीब 317 करोड़ रुपये) लौटाने को भी कहा गया है. माल्या ने यह रकम अपने बच्चों के विदेशी खाते में ट्रांसफर कर दी। ऐसा नहीं करने पर उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट्ट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की 3 जजों की बेंच ने यह फैसला दिया।

माल्या ने दी पैसों की गलत जानकारी
माल्या ने विदेशी खातों में पैसे ट्रांसफर को लेकर न सिर्फ कोर्ट को गलत जानकारी दी है, बल्कि पिछले 5 साल से कोर्ट में पेश न होकर अवमानना ​​को और आगे बढ़ा दिया है. 9 मई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अवमानना ​​का दोषी ठहराया और उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू की। कोर्ट ने 2017 के फैसले पर 2020 में पुनर्विचार की मांग वाली माल्या की याचिका भी खारिज कर दी थी। इसके बाद 10 मार्च को माल्या की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।

बैंकों ने 9,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया
शराब कारोबारी पर नौ हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज नहीं चुकाने का आरोप है. भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर माल्या के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की थी। यह आरोप लगाया गया था कि उसने अपने बच्चों को 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर हस्तांतरित किए, जिससे अदालत के आदेशों का उल्लंघन हुआ। वह मार्च 2016 से यूके में हैं।

 

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