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प्रतापगढ़ : नाबालिग के अपहरण और रेप के मामले में दो दोषियों को मृत्युदण्ड

उत्तर प्रदेश के प्रताबगढ़ की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें मौत की सजा सुनाई है।  पॉक्सो अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने दोनों आरोपियों हलीम और रिजवान को दोषी करार देते हुये मौत की सजा सुनायी और इसके साथ ही उन पर  पचास हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित लड़की के भाई ने 30 दिसंबर 2021 को नवाबगंज थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बहन 27 दिसंबर 2021 किसी काम के चलते गांव की दुकान पर गई थी, तभी आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया और जबरदस्ती उसे रेलवे ट्रैक के पास ले जा कर उन्होंने उसके साथ दुष्कर्म किया। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, विरोध करने पर आरोपियों ने बहुत ही क्रूरता का प्रदर्शन करते हुए उसके सिर पर वार किया जिससे उसके सिर की हड्डी टूट गई। इतना ही नहीं उन्होंने पीड़िता की आंख में चाकू मार दिया, जिससे उसे दिखना बंद हो गया। आरोपियों ने क्रूरता की हदे पार करते हुए उसका पैर भी तोड़ दिया और बेहोशी की हालत में ही उसे छोड़ कर भाग गए।

अत्यंत गंभीर हालत में नाबालिग लड़की को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालाकांकर लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उसे एसआरएन मेडिकल कालेज रेफेर कर दिया। जब पांच दिन बाद पीड़िता को होश आया तो उसने  तीन आरोपियों अमन उर्फ़ कासिम, रिज़वान एवं हलीम का नाम पुलिस को बताया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ निश्चित धाराओं में मामला दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दायर किया। मामले में एक आरोपी अमन उर्फ़ क़ासिम के नाबालिग होने के कारण उसका मामला एक किशोर अदालत में भेजा गया।

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