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सुप्रीम कोर्ट से राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर कांग्रेस का विरोध, कहा- देश की चेतना को झकझोरा

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पर कांग्रेस नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस की तरफ से  राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस रिलीज ने पूरे देश की चेतना को झकझोर दिया है.  रिहाई का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है और प्रत्येक मामला परिस्थितियों पर निर्भर करता है. उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास जो भी कानूनी अधिकार हैं,  हम उनका प्रयोग करेंगे. वहीं, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पूर्णतः अस्वीकार्य और गलत है. कांग्रेस इसकी स्पष्ट रूप से आलोचना करती है, इसे पूरी तरह से अक्षम्य मानती है. ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर भारत की भावना के अनुरूप काम नहीं किया है.

बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने नलिनी श्रीहरन समेत 6 दोषियों को रिहा करने के आदेश दिए हैं. SC ने फैसले में कहा है कि लंबे समय से राज्यपाल ने कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं.  इस मामले में दोषी करार दिए गए पेरारीवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा.  राजीव गांधी हत्याकांड में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस दोषी पाए गए थे और सजा काट रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में पेरारिवलन को लेकर दिए फैसले को लागू किया है.

सिंघवी ने कहा कि न्याय होना चाहिए और होते हुए दिखना चाहिए.  वहीं, हत्यारों की रिहाई पर डीएमके-कांग्रेस तमिलनाडु सरकार के रुख पर सिंघवी ने कहा- अगर मैं (कांग्रेस) इस मुद्दे पर सोनिया गांधी से असहमत हूं तो क्या आपको लगता है कि मैं गठबंधन से सहमत हूं? हमारा-कांग्रेस पार्टी का स्टैंड और तमिलनाडु का स्टैंड हमेशा अलग रहा है. इस मामले में वर्षों से हमारा  स्पष्ट और सुसंगत रहा है

उन्होंने कहा-  ये एक संस्थागत मामला है. ये राजनीति नहीं है. सोनिया गांधी अपने विचारों की हकदार हैं लेकिन पार्टी इस विचार से सहमत नहीं है, हम उनका सम्मान करते हैं. इसके अलावा, राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन पर सिंघवी का कहना था कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है.

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सबसे पहले ये फैसला दुनिया को एक संदेश देता है कि हम इन हत्यारों को उनके अपराध की प्रकृति को भूलकर इस तरह के लाभ देते हैं  दूसरा- यहां तक ​​कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एक निश्चित समयावधि के बाद रिहा होने की कोई व्यापक गारंटी नहीं है. तीसरा- सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए अपने निर्णय को सही ठहराया कि तमिलनाडु की राज्य सरकार द्वारा रिहाई की सिफारिश की गई थी.

तमिलनाडु से कांग्रेस के लोकसभा सांसद मनिकम टैगोर ने ट्वीट किया- जब मामला सामने आया तो आज केंद्र सरकार के वकील क्यों मौजूद नहीं थे?  क्या नरेंद्र मोदी तीन श्रीलंकाई अपराधियों का समर्थन करते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ के बारे में क्या कहते हैं? आप अपनी आंखें बंद करके  आतंकवादियों की मदद कैसे कर सकते हैं?

 

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