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अभियुक्त श्वेता सिंह को नहीं मिली जमानत, कोर्ट से दूसरी बार खारिज हुई अर्जी

बुल्ली बाई एप मामले में गुनाही श्वेता सिंह को सत्र कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत देने से मना कर दिया. अलावा सत्र न्यायाधीश एसजे घरात ने इस पर आदेश जारी किया

बुल्ली बाई एप पर मुसलमान स्त्रीओं की छवि गड़बड़ करने के लिए उनकी तस्वीरों पर बोली लगाई गई थी. सिंह की ओर से दूसरी बार जमानत हासिल करने का कोशिश किया गया था. इससे पहले मजिस्ट्दर न्यायालय ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
उल्लेखनीय है, बुल्ली बाई एप के मास्टरमाइंड नीरज को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन) यूनिट ने असम से हिरासत में लिया था. उसने ही गिटहब पर बुल्ली बाई एप को बनाया था.
इसके बाद इसको प्रमोट करने के लिए ट्वीटर पर ‘बुल्ली बाई अंडर स्कोर’ नाम से ट्विटर एकाउंट बनाया था. बाद में इसे सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा साझा किया गया.

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