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अमिताभ बच्चन का नाम, तस्वीर और आवाज भूल से भी न करें इस्तेमाल, हो जाएगी मुश्किल, दिल्ली HC का आदेश

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि कई कंपनियां उनकी अनुमति के बिना उनके नाम, आवाज और व्यक्तित्व का इस्तेमाल कर रही हैं। हालाँकि, हम सभी जानते हैं कि यह घटना लंबे समय से हो रही है। ज्ञात हो कि अमिताभ बच्चन अपना प्रचार और व्यक्तित्व अधिकार अपने अधिकार में चाहते हैं और एक प्रसिद्ध सार्वजनिक हस्ती होने के नाते अमिताभ बच्चन नहीं चाहते कि कोई उनकी अनुमति के बिना उनकी पहचान का उपयोग करे।

दूरसंचार विभाग को अमिताभ बच्चन का नाम, फोटो और व्यक्तित्व लक्षण जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं, उन्हें तुरंत हटाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स से उन फोन नंबरों की जानकारी देने को भी कहा है जो अवैध रूप से बच्चन के नाम और आवाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को ऐसे ऑनलाइन लिंक हटाने के लिए कहा गया है जो बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
क्या था पूरा मामला?
बता दें कि कुछ कंपनियां अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और व्यक्तित्व का गलत इस्तेमाल कर रही थीं और बच्चन ने अपनी अर्जी में कहा है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वे गलत हैं. वाणिज्यिक उद्योग में उस चीज को नियंत्रित किया जाना चाहिए। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन के नाम से एक लॉटरी का विज्ञापन भी चल रहा है और प्रमोशनल बैनर पर उनकी फोटो भी लगाई गई है और उस पर केबीसी का लोगो भी लगाया गया है।
बता दें कि खबरें सामने आ रही हैं कि अमिताभ बच्चन एक बड़े सेलेब्रिटी हैं और ऐसे में किसी भी तरह के पब्लिसिटी में उनका नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. और उसके लिए विज्ञापन कंपनियों पर प्रचार अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अमिताभ बच्चन के वकील ने भी कोर्ट को बताया कि बच्चन एक मशहूर शख्सियत हैं। और बिना उनकी अनुमति के किसी विज्ञापन में उनका इस तरह से प्रतिनिधित्व करना भी गलत है। अगर विज्ञापन कंपनियां अमिताभ बच्चन के नाम और आवाज का इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो वे ऐसा केवल अभिनेता की अनुमति से ही कर सकती हैं।

 

 

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