Hindi News, Latest News in Hindi, हिन्दी समाचार, Hindi Newspaper
मनोरंजन

प्रड्यूसर और बिजनसमैन सचिन जोशी पर चल रहा था मनी लॉन्ड्रिंग केस, मिली जमानत

ऐक्टर-प्रड्यूसर को में मुंबई के स्पेशल पीएमएलए न्यायालय

ने कुछ खास शर्तों के साथ जमानत दे दी है. जैकपॉट जैसी कुछ फिल्मों में कार्य कर चुके हकीकतिन जोशी को प्रवर्तन निराष्ट्रालय () ने पिछले वर्ष 14 फरवरी को हिरासत में लिया था. 37 वर्ष के हकीकतिन जोशी ऐक्टिंग के अलावा बिजनस भी करते हैं और अभी सेहत कारणों पर उच्चतम न्यायालय से मिली अंतरिम जमानत पर बाहर हैं. हकीकतिन की जमानत पर आदेश देते हुए स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने उन्हें 30 लाख रुपये का बॉन्ड और इतनी ही रकम की श्योरटीज जमा करने के आदेश दिए हैं. जमानत की अन्य शर्तों में अगले आदेश तक हकीकतिन राष्ट्र छोड़कर नहीं जा सकते हैं और उन्हें अपना पासपोर्ट के पास जमा कराना होगा.

 

न्यायालय ने हकीकतिन से यह भई कहा है कि वह कोई ऐसा कार्य न करें जिससे मुकदमा की जाँच में बाधा डाले क्योंकि इसे अपराध बताया जाएगा.ईडी की एडवोकेट कविता पाटिल में जमानत का विरोध करते हुए न्यायालय से 3 हफ्ते का समय मांगते हुए आदेश पर स्टे की मांग की थी. हालांकि न्यायालय ने उनकी मांग को खारिज कर दिया. हकीकतिन की याचिका में कहा गया था कि जाँच एजेंसी अभी तक क्राइम में उनकी संलिप्तता साबित नहीं कर सकी है जिसके आधार पर जमानत की मांग की गई. इससे पहले ईडी ने दावा किया था कि उनकी जाँच में पता चला है कि 410 करोड़ रुपये का लोन अमाउंट की हकीकतिन जोशी से संबंधित कंपनी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी. इस मुकदमा में हकीकतिन जोशी को ओमकार रियल्टर ऐंड डिवेलपर्स के चेयरमैन कमल किशोर और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बाबूलाल वर्मा को भी हिरासत में लिया गया था. हकीकतिन के अलावा दोनों अभी कारागार में हैं.

Related posts

प्रशंसक रोहित सराफ के हैरी स्टाइल्स कार्डिगन लुक को देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे!

Admin

TMKOC की बबीता जी यानि मुनमुन दत्ता ने बढ़ाई मुश्किलें, हो सकती हैं गिरफ्तार!

Live Bharat Times

जैकलीन फर्नांडीज से ईओडब्ल्यू ने 7 घंटे तक की पूछताछ

Live Bharat Times

Leave a Comment