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ब्रेकिंग: राज्यसभा चुनाव में अनिल देशमुख और नवाब मलिक नहीं कर पाएंगे वोट, कोर्ट का फैसला

नई दिल्ली: राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए हर विधायक का वोट अहम होता है. इस बीच, महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ महा विकास अघाड़ी गठबंधन के दो विधायक राज्यसभा चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। मुंबई की एक अदालत ने आज गिरफ्तार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख और मंत्री नवाब मलिक पर अपना फैसला सुनाया।

मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए जेल में बंद राकांपा नेताओं अनिल देशमुख और नवाब मलिक की एक दिन की जमानत याचिका गुरुवार को खारिज कर दी. अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जबकि मलिक को भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके कुछ करीबी सहयोगियों के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था।

दोनों नेताओं ने कोर्ट में वेल से राज्यसभा चुनाव में वोट करने की अपील की. महाराष्ट्र में राज्यसभा की छह सीटों के लिए मतदान होना है. पिछले 20 साल में पहली बार हर सीट पर करीबी मुकाबला है। सत्तारूढ़ शिवसेना ने दो उम्मीदवार संजय राउत और संजय पवार को मैदान में उतारा है। विपक्षी भाजपा ने तीन उम्मीदवार उतारे हैं।

भाजपा, जिसके विधानसभा में 106 सदस्य थे, अपने दम पर दो जीत सकती है, लेकिन उसने भाजपा के धनंजय महादिक और शिवसेना के संजय पवार के बीच छठी सीट के लिए एक तिहाई को मैदान में उतारा है। सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए हर वोट महत्वपूर्ण है।

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