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मेघालय में एनपीपी नेता की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने हत्या मामले में उम्रकैद की सजा

एनपीपी ने पहले चुलेट का बचाव करते हुए कहा था कि दोषी साबित होने तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

मेघालय में एनपीपी नेता के मामले में कोर्ट का फैसला 
मेघालय में सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी (एनपीपी) के एक वरिष्ठ नेता को पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले की एक अदालत ने 25 वर्षीय एक व्यक्ति की शराब के नशे में हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला सत्र न्यायाधीश बी क्रीम ने जयंतिया हिल्स क्षेत्र के एनपीपी के कार्यकारी अध्यक्ष निदामोन चुलेट को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया और बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने चुलेट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

चुलेट के सहयोगी कमिंग राबोन को शरीर को ठिकाने लगाने के लिए आईपीसी की धारा 201 (अपराध के सबूत मिटाना) के तहत दोषी ठहराया गया था। उन्हें सात साल जेल की सजा और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। चुलेट को मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा का करीबी माना जाता है। चुलेट और एक अन्य आरोपी, जिनकी 2019 में मुकदमे के दौरान मृत्यु हो गई थी, ने उस पर दाव (पारंपरिक तलवार) से हमला किया था, जबकि इवानमिडु लुइड के साथ एक विवाद के बाद जोवई में एक दुकान पर ताश खेल रहा था। घटना फरवरी 2008 की है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बाद में रोबॉन ने शव को ठिकाने लगा दिया।

अवैध कोयला खनन का पर्दाफाश करने की कोशिश

न्यायाधीश क्रीम ने पुलिस द्वारा की गई “बेकार” जांच को ध्यान में रखते हुए मामले को संदेह से परे सही ठहराने के लिए अभियोजन पक्ष की सराहना की। पूर्वी मेघालय में परिवहन निकाय के अध्यक्ष चुलेट पर राज्य में एनपीपी के सत्ता में आने के महीनों बाद नवंबर 2018 में सामाजिक कार्यकर्ताओं एग्नेस खर्शिंग और अमिता संगमा के साथ मारपीट करने का भी आरोप है। कार्यकर्ता जयंतिया हिल्स क्षेत्र में अवैध कोयला खनन और उनके परिवहन का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे थे।

एनपीपी ने पहले चुलेट का बचाव करते हुए कहा था कि दोषी साबित होने तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि इस फैसले के बाद पार्टी ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। एनपीपी के प्रवक्ता जेम्स पीके संगमा से फोन पर बात करने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी।

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