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सिद्धू सरेंडर से पहले सुप्रीम कोर्ट में: अर्जी लगाई, कहा- बीमार हूं

पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। इसमें सिद्धू ने सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते की छूट मांगी है। सिद्धू ने इसके लिए बीमार होने का हवाला दिया है। इस मामले में सिद्धू को सजा सुनाने वाली पीठ ने क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. सिद्धू के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की याचिका पर जस्टिस एएम खानविलकर ने कहा कि हम मामले को मुख्य न्यायाधीश के पास भेज रहे हैं, वह मामले का फैसला करेंगे. हालांकि सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सिद्धू को आज सरेंडर करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 34 साल पुराने रोड्रिगेज मामले में सिद्धू की सजा को एक साल के लिए बढ़ा दिया। सिद्धू के आत्मसमर्पण के समय समर्थकों को बुलाया गया है। पटियाला जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरिंदरपाल लाली ने भी इस संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश भेजा है. सिद्धू इस समय पटियाला स्थित अपने घर में मौजूद हैं। जहां उनके समर्थक कांग्रेस नेता पहुंचने लगे हैं.

हाईकोर्ट से सेशन कोर्ट तक पहुंचेंगे आदेश

सिद्धू को एक साल की सजा सुनाए जाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पहुंचेगा। वहां से उसे पटियाला के जिला एवं सत्र न्यायालय भेजा जाएगा। यदि सिद्धू आत्मसमर्पण करता है तो संबंधित थाने से उसे गिरफ्तार करने के लिए कहा जाएगा।

पीड़ित परिवार ने कहा- हम संतुष्ट हैं

मृतक गुरनाम सिंह के परिवार ने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट हैं. उनकी बहू परवीन कौर ने कहा कि 34 साल की लड़ाई में उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। उन्होंने सिद्धू के क्रिकेटर और नेता के प्रभाव पर कभी ध्यान नहीं दिया। उनका लक्ष्य सिर्फ सिद्धू को सजा देना था। जिसमें उन्हें सफलता मिली।

 

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