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सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में आदेश पारित करते समय सावधानी से सोचना चाहिए।

पीठ ने टिप्पणी की, “यह सरल और अहानिकर लग सकता है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हैं। अदालत को निर्देश जारी करते समय चौकस रहना चाहिए। हम आपको अपनी याचिका वापस लेने का सुझाव देंगे।”

याचिकाकर्ता ने तब याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया।

शीर्ष अदालत वकील अबू सोहेल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मामले में “स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच” के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

शीर्ष अदालत ने पहले सुश्री शर्मा को देश भर में दर्ज सभी प्राथमिकी को जोड़कर और पैगंबर पर उनकी टिप्पणी के संबंध में दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित करके राहत प्रदान की थी।

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