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हिजाब पर बैन: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा- हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं; छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते

कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आया है. हाई कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने स्कूल-कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार कर दिया.

इससे पहले फैसले के मद्देनजर पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 लागू कर दी गई थी। दक्षिण कर्नाटक में सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। इससे पहले 25 फरवरी को कोर्ट ने 11 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.

हिजाब विवाद पर फैसले से जुड़े अपडेट…

फैसले से पहले कर्नाटक के बेंगलुरु समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है.

हिजाब पर कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला आज, जज ऋतुराज अवस्थी के घर पर सुरक्षा कड़ी
हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट मंगलवार को फैसला सुनाएगा. इसके चलते जज ऋतुराज अवस्थी के घर के आसपास भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ?
मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहिउद्दीन ने 11 दिनों तक लगातार मामले की सुनवाई की थी. हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था कि इस्लाम में लड़कियों को सिर ढकने को कहा गया है. ऐसे में स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने वाला ड्रेस कोड पूरी तरह गलत है. सरकार की ओर से राज्य के महाधिवक्ता (एजी) प्रभुलिंग नवदगी ने पीठ के समक्ष दलील दी कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है।

कोर्ट ने आदेश दिया था कुरान की कॉपी
कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पवित्र कुरान की एक प्रति मांगी थी ताकि उसके द्वारा दिए गए तर्क को प्रमाणित किया जा सके। इस दौरान जस्टिस दीक्षित ने पूछा था- क्या यह कुरान की प्रामाणिक प्रति है। अगर यह प्रामाणिक है तो कोई विवाद नहीं है। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा था कि कुरान के कई अनुवाद हैं।
उडुपी से शुरू हुआ विवाद पूरे कर्नाटक और फिर पूरे देश में फैल गया।
1 जनवरी, 2022 को कर्नाटक के उडुपी में एक स्कूल ने लड़कियों के हिजाब पहनने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। उडुपी के बाद यह विवाद कर्नाटक के अन्य हिस्सों और फिर देश के कई राज्यों में फैल गया। इस विवाद के खिलाफ उडुपी की 4 लड़कियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि बाद में इसमें कई अन्य लोगों की ओर से याचिकाएं भी दाखिल की गईं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी दखल की मांग की गई थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट में ही सुनवाई का निर्देश दिया था.

1 जनवरी से शुरू हुआ हिजाब को लेकर विवाद
कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद 1 जनवरी से शुरू हुआ था. यहां उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर कॉलेज के एक क्लास रूम में बैठने से रोक दिया गया था. कॉलेज प्रबंधन ने नई वर्दी नीति को कारण बताया था। इसके बाद इन लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में याचिका दायर की। लड़कियों का तर्क है कि उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।

हिजाब बनाम केसर की शुरुआत कैसे हुई?
कर्नाटक के कुंडापुरा कॉलेज की 28 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोक दिया गया. इस मामले को लेकर लड़कियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य है, इसलिए उन्हें इसकी अनुमति दी जानी चाहिए. इन लड़कियों ने कॉलेज के गेट के सामने बैठ कर धरना भी शुरू कर दिया था.

हिजाब पहनने वाली लड़कियों के जवाब में, कुछ हिंदू संगठनों ने कॉलेज परिसर में लड़कों को भगवा शॉल पहनने के लिए कहा।

हिजाब को लेकर 3 साल पहले भी हुआ था विवाद
करीब 3 साल पहले भी स्कूल में हिजाब को लेकर विवाद हुआ था। फिर तय हुआ कि कोई हिजाब पहनकर नहीं आएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से छात्र हिजाब पहनकर स्कूल आने लगे थे. इसका विरोध करते हुए कुछ छात्रों ने भगवा पहनने का फैसला किया।

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