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अच्छी खबर! सरकारी कर्मचारियों और वकीलों को सब्सिडी पर घर देगी योगी सरकार, बस इस शर्त का पालन करें

यूपी में ग्रुप-सी, ग्रुप-डी और वकीलों को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है। इससे ग्रुप-सी, ग्रुप-डी के कार्यकर्ता और ऐसे वकील जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं है, उन्हें घर खरीदने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.


सीएम योगी आदित्यनाथ 
यूपी की योगी सरकार (CM Yogi Aditya) राज्य के ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कर्मचारियों और वकीलों (सरकारी कर्मचारियों और वकीलों के लिए सब्सिडी हाउस) को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है। योगी सरकार इन कर्मचारियों और वकीलों को सब्सिडी पर मकान देने जा रही है. प्राप्त जानकारी के अनुसार इन मकानों को लेने वालों से जमीन का नाममात्र मूल्य ही लिया जाएगा, 1 रुपये लिया जाएगा. हालांकि, घर खरीदारों को इस शर्त पर छूट दी जाएगी कि वे इसे 10 साल तक नहीं बेच पाएंगे।

योगी कैबिनेट में जल्द ही यह प्रस्ताव लाया जा सकता है. इस योजना का मसौदा उच्चाधिकारियों की बैठक में तैयार किया गया है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पारित किया जाएगा। इस योजना का लाभ कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव पारित होने के बाद ही मिलेगा। फिलहाल ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कर्मचारियों को आवास मुहैया कराने के लिए ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है।

घर के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है
यूपी में ग्रुप-सी और ग्रुप-डी और वकीलों को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है। इससे ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के कार्यकर्ता व वकील जिनकी आमदनी ज्यादा नहीं है, उन्हें घर लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. काफी विचार-विमर्श के बाद इस वर्ग को एक छोटा सा घर देने का निर्णय लिया गया है। सदन देने की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे दी जाएगी, इस पर शुरुआती दौर की बातचीत में सहमति बनी है। इसके लिए पात्रता मानदंड बाद में तय किया जाएगा।

विभाग होगा नोडल, यहीं से होगा पात्र का निर्णय
पात्र लोगों को मकान देने के लिए संबंधित विभाग नोडल होगा। अधिवक्ता एवं कार्मिक न्याय विभाग को ग्रुप-सी और ग्रुप-डी कर्मियों के लिए नोडल बनाया गया है। ऐसी भूमि अधिवक्ताओं के लिए प्रयागराज शहर में उपयुक्त स्थान पर चिन्हित की जाएगी, जिस पर मकान बनाया जा सके। जमीन मिलने के बाद इसे न्याय विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा।

जानकारी के अनुसार आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नजूल की जमीन को नोडल विभागों को लीज पर उपलब्ध कराएगा। राजस्व विभाग एवं अन्य शासकीय भूमि संबंधित विभाग के नियमानुसार नोडल विभाग को आवश्यकता के आधार पर उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना के तहत बने मकानों पर लाभार्थियों को सब्सिडी दी जाएगी।

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