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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बीफ रखने के आरोप में दो शिक्षकों के खिलाफ मामला रद्द करने से इनकार किया

प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दो सरकारी और मदरसा शिक्षकों के खिलाफ एक आपराधिक मामला रद्द करने से इनकार कर दिया है, जिनके कब्जे से कथित तौर पर गाय का मांस (बीफ) और 16 जीवित मवेशी बरामद किए गए थे।

एक परवेज अहमद और तीन अन्य द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कहा, “मौजूदा मामले में, आवेदकों ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाकर बचाव स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन पहले सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में न केवल गाय के मांस की बरामदगी का खुलासा हुआ है, बल्कि अन्य आपत्तिजनक सामग्री के साथ 16 जीवित मवेशियों के स्टॉक का भी खुलासा हुआ है। आवेदकों द्वारा इस प्रकार उठाए गए बचाव पर ट्रायल कोर्ट द्वारा विचार किया जाएगा और वर्तमान आवेदन में स्थापित इस तरह के बचाव पर आरोप पत्र को रद्द करने के इस स्तर पर इस अदालत द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ताओं ने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामले को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), मऊ के समक्ष चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि प्राथमिकी के अनुसार, आवेदकों के खिलाफ प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है और इस प्रकार, उनके खिलाफ मामला रद्द करने के लिए कोई मामला नहीं बनता है।

आवेदक क्रमांक एक परवेज अहमद राज्य के शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक थे, जबकि दूसरा आवेदक कस्बा सलेमपुर के मदरसा दारुल उलुम गौसिया में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत था। तीसरा मेडिकल की दुकान चला रहा था और चौथा कोई दूसरा काम कर रहा था।

याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि एफआईएल से प्राप्त एक रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं हुआ कि विश्लेषण के लिए भेजा गया नमूना गाय का था। इसलिए गोहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत कोई मामला नहीं बनता।
दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ताओं से बरामद 16 जीवित मवेशियों में से सात भैंस, एक गाय, दो भैंस बछड़ा, पांच नर भैंस बछड़ा और एक नर गाय का बछड़ा शामिल है।

 

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