Hindi News, Latest News in Hindi, हिन्दी समाचार, Hindi Newspaper
ब्रेकिंग न्यूज़भारत

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में आदेश पारित करते समय सावधानी से सोचना चाहिए।

पीठ ने टिप्पणी की, “यह सरल और अहानिकर लग सकता है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हैं। अदालत को निर्देश जारी करते समय चौकस रहना चाहिए। हम आपको अपनी याचिका वापस लेने का सुझाव देंगे।”

याचिकाकर्ता ने तब याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया।

शीर्ष अदालत वकील अबू सोहेल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मामले में “स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच” के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

शीर्ष अदालत ने पहले सुश्री शर्मा को देश भर में दर्ज सभी प्राथमिकी को जोड़कर और पैगंबर पर उनकी टिप्पणी के संबंध में दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित करके राहत प्रदान की थी।

Related posts

कर्नाटक: 31 जनवरी को हटेगा रात का कर्फ्यू, बेंगलुरु में फिर खुलेंगे स्कूल, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बैन

Live Bharat Times

देश में कोविड-19 के इतने नए मामले; उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटी

Live Bharat Times

मुख्यमंत्री योगी जे पी नड्डा संग पहुंचे गाज़ीपुर, 2024 लोकसभा चुनाव प्रचार की करेंगे शुरुआत

Admin

Leave a Comment