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भारत

राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को, मतगणना 21 जुलाई को

नई दिल्ली: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राष्ट्रपति चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना 21 जुलाई को होगी.

उन्होंने कहा कि ई-बैलट पेपर के जरिए वोटिंग होगी और मनोनीत सांसद व विधायक वोट नहीं डाल सकेंगे. इसके साथ ही राज्यसभा और लोकसभा के सांसद और सभी विधायक राष्ट्रपति चुनाव में मतदाता होंगे।

इस चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक वोटिंग में हिस्सा लेंगे. इसके साथ ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए कुल 4809 वोट हो जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा
कोई भी राजनीतिक दल अपने सदस्यों को व्हिप जारी नहीं कर सकता।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को हुए थे।

राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

राज्यसभा और लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र नहीं हैं और इसलिए, वे चुनाव में भाग लेने के हकदार नहीं हैं। इसी तरह, विधान परिषदों के सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक नहीं होते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, अगले राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले होना चाहिए। 2017 में, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 17 जुलाई को हुआ था और परिणाम 20 जुलाई को घोषित किया गया था।

एक राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। विधान परिषदों के सदस्य और मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं हैं। इन सबके बीच, उत्तर प्रदेश के इलेक्टोरल कॉलेज में वोटों का मूल्य सबसे अधिक है।

हाल के परिदृश्य में, भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए स्पष्ट रूप से एक मजबूत है, हाल ही में पांच राज्यों (उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर) में से चार में जीत के लिए धन्यवाद। हालांकि गठबंधन के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को बढ़त जरूर मिलेगी.

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