Hindi News, Latest News in Hindi, हिन्दी समाचार, Hindi Newspaper
ब्रेकिंग न्यूज़भारत

सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक टीवी बहस के दौरान पैगंबर पर की गई अपनी टिप्पणी को लेकर निलंबित भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में आदेश पारित करते समय सावधानी से सोचना चाहिए।

पीठ ने टिप्पणी की, “यह सरल और अहानिकर लग सकता है लेकिन इसके दूरगामी परिणाम हैं। अदालत को निर्देश जारी करते समय चौकस रहना चाहिए। हम आपको अपनी याचिका वापस लेने का सुझाव देंगे।”

याचिकाकर्ता ने तब याचिका वापस ले ली और मामले को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया।

शीर्ष अदालत वकील अबू सोहेल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें मामले में “स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच” के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

शीर्ष अदालत ने पहले सुश्री शर्मा को देश भर में दर्ज सभी प्राथमिकी को जोड़कर और पैगंबर पर उनकी टिप्पणी के संबंध में दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित करके राहत प्रदान की थी।

Related posts

अगर आप गंजेपन की समस्या से परेशान हैं तो इन टिप्स को जरूर फॉलो करें

Admin

यूपी चुनाव 2022: यमुना एक्सप्रेसवे को जल्द ही अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा, जेवर रैली में पीएम मोदी कर सकते हैं ऐलान

Live Bharat Times

Avatar 2 आज रिलीज, रिलीज से पहले ही कर दी मोटी कमाई, एडवांस बुकिंग से कमा डाले इतने रुपये

Admin

Leave a Comment